दिल्ली-NCR के वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, एक चूक से भरना पड़ेगा 1000 रुपये फाइन
माना जा रहा है कि इसके 30 दिन बाद यानी सितंबर महीने से नया नियम लागू कर दिया जाएगा। इसमें लोकल हेलमेट पहनना प्रतिबंधित होगा।
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली-एनसीआर में दोपहिया वाहन चलाते हैं, तो यह खबर आपके बेहद काम की है। अगर दोपहिया वाहन चलाने के दौरान सस्ते के चक्कर में लोकल हेलमेट पहनते हैं तो यह काफी खर्चीला होने जा रहा है, क्योंकि ऐसा करने पर वाहन चालक को 1000 रुपये का फाइन देना होगा। यह नियम अगले महीने यानी सितंबर से लागू हो सकता है, ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों को अब लोकल हेलमेट पहनना छोड़ना ही पड़ेगा।
ISB ने मांगे सुझाव
दरअसल, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने मोटरसाइकिल सवारों को सुरक्षित हेलमेट मुहैया कराने के लिए पहली बार इसे भारतीय मानक ब्यूरो (Indian Standards Bureau) की सूची में शामिल कर लिया है। इस कड़ी में मंत्रालय ने पिछले महीने 30 जुलाई को अधिसूचना जारी कर हितधारकों से आपत्ति व सुझाव मांगे हैं। माना जा रहा है कि इसके 30 दिन बाद यानी सितंबर महीने से नया नियम लागू कर दिया जाएगा। इसमें लोकल हेलमेट पहनना प्रतिबंधित होगा। नए नियमों के तहत हेलमेट का वजन एक किलो 200 ग्राम कर दिया गया है।
लोकल हेलमेट पहनने पर लगेगा 1000 रुपये फाइन
इस नए नियम के तहत दोपहिया वाहन चालक सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट ही पहनेंगे। ऐसा नहीं करने यानी लोकल हेलमेट पहनने पर 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, लोकल हेलमेट उत्पादन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भरने का साथ जेल की हवा भी खानी पड़ेगी।
विशेषज्ञों के मुताबिक, दुर्घटना के दौरान वाहन चालकों की जान बचाने में हेलमेट अहम भूमिका निभाता है। 2016 के अध्ययन के अनुसार, देश में प्रतिदिन लोकल हेलमेट अथवा बिना हेलमेट के चलते 28 बाइक सवार सड़क हादसे में मारे जाते हैं।
यहां पर बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में सड़क हादसों में हर महीने बड़ी संख्या में वाहन चालकों की जान जानती है, इनमें मोटरसाइकिल सवारों की संख्या सर्वाधिक होती है। ऐसे में ज्यादातर सड़क हादसों में हेलमेल नहीं पहनना या फिर निम्न स्तरीय हेलमेट भी बड़ी समस्या बन जाता है।