अवैध अतिक्रमण के खिलाफ दायर याचिका पर एनडीएमसी व दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट ने भेजा अवमानना नोटिस
कमला नगर इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ दायर याचिका पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) व दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया। एनडीएमसी व दिल्ली पुलिस के अधिकारी अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक नहीं निभा रहे हैं।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। कमला नगर इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ दायर याचिका पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) व दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि एनडीएमसी व दिल्ली पुलिस के अधिकारी अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक नहीं निभा रहे हैं।
जवाहर नगर जी-ब्लाक वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर पीठ ने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि एनडीएमसी व दिल्ली पुलिस के अधिकारी अदालत द्वारा पारित आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। न ही अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों निभा रहे हैं। पीठ ने इसके साथ ही एनडीएमसी के प्रवर्तन विभाग के कार्यकारी अभियंता और रूपनगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
एसोसिएशन की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता रुचि गुप्ता ने अधिकारियों को 20 जनवरी 2020 के आदेश का अनुपालन करने के निर्देश देने की मांग की। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश के बावजूद भी कार्यवाही नहीं की गई। पीठ ने मामले पर नोटिस जारी करने के साथ ही प्रतिवादियों को क्षेत्र से अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि प्रतिवादी स्थिति रिपोर्ट दायर करें और 22 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर दोनों अधिकारी अदालत के समक्ष मौजूद रहें।