तब्लीगी मरकज खुलवाने की मांग वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए हाई कोर्ट ने दिया समय

निजामुद्​दीन स्थित तब्लीगी मरकज का ताला खुलवाने का निर्देश देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया है। फरवरी में सरकार व पुलिस के समक्ष एक प्रतिवेदन दिया गया था।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Publish:Fri, 05 Mar 2021 01:57 PM (IST) Updated:Sat, 06 Mar 2021 09:46 AM (IST)
तब्लीगी मरकज खुलवाने की मांग वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए हाई कोर्ट ने दिया समय
निजामुद्दीन स्थित तब्लीगी मरकज पर पुलिस-प्रशासन ने तालाबंदी कर दी थी और यह अब तक जारी है।

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। निजामुद्​दीन स्थित तब्लीगी मरकज का ताला खुलवाने का निर्देश देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने सभी पक्षकारों को दस दिन के अंदर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 24 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। 

दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से दायर याचिका पर दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसल राहुल मेहरा ने स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए और समय देने की मांग की। केंद्र सरकार की तरफ पेश हुए अधिवक्ता रजत नायर भी और समय देने की मांग की। दोनों की मांग को स्वीकार करते हुए अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी। 

दिल्ली क्फ बोर्ड ने अधिवक्ता रमेश गुप्ता के माध्यम से याचिका दायर कर मरकज प्रकरण में जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए जांच रिपोर्ट पर दोबारा विचार करने की मांग की है। याचिका में दलील दी गई है कि वक्फ अधिनियम की धारा-32 के अंतर्गत अपनी संपत्ति को संचालित करने की संवैधानिक शक्ति वक्फ के पास है और पुलिस प्रसाशन द्वारा तालाबंदी करना वक्फ की शक्तियों में दखल देना है।

याचिका में कहा गया कि इस संबंध में फरवरी 2021 को दिल्ली सरकार व दिल्ली पुलिस के समक्ष एक प्रतिवेदन दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मार्च 2020 में कोरोना महामारी को देखते हुए देशव्यापी लॉकडाउन घोषित करने के बाद कोरोना बीमारी को फैलने से रोकने के लिए निजामुद्दीन स्थित तब्लीगी मरकज पर पुलिस-प्रशासन ने तालाबंदी कर दी थी और यह अब तक जारी है। 

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