Oxygen Black Marketing Case: नवनीत कालरा की जमानत याचिका पर तेजी से सुनवाई से इन्कार

आक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के मामले में गिरफ्तार नवनीत कालरा की नियमित जमानत याचिका पर तेजी से सुनवाई करने का निर्देश देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया। पीठ ने कहा कि कालरा की गिरफ्तारी हो चुकी है तो अग्रिम जमानत याचिका का कोई औचित्य नहीं है

By Jp YadavEdited By: Publish:Tue, 18 May 2021 09:36 AM (IST) Updated:Tue, 18 May 2021 07:00 PM (IST)
Oxygen Black Marketing Case: नवनीत कालरा की जमानत याचिका पर तेजी से सुनवाई से इन्कार
नवनीत कालरा की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। आक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के मामले में गिरफ्तार खान चाचा रेस्त्रां के मालिक नवनीत कालरा की नियमित जमानत याचिका पर तेजी से सुनवाई करने का निर्देश देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया। कालरा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा की इस अपील को न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि कानून को अपना काम करने दें। अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने इसके साथ ही निचली अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों पर हस्तक्षेप करने से इन्कार किया। पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निचली अदालतों की टिप्पणियों और मीडिया द्वारा रिपोर्टिंग पर रुख स्पष्ट कर दिया है।

पीठ ने कहा कि ऐसे में जबकि कालरा की गिरफ्तारी हो चुकी है तो अग्रिम जमानत याचिका का कोई औचित्य नहीं है और अब इस मामले में कुछ नहीं बचा है। विकास पाहवा ने सुनवाई के दौरान कहा कि उनके मुवक्किल की नियमित जमानत याचिका पर तेजी से सुनवाई का निर्देश दिया जाए और निचली अदालत की टिप्पणियों को हटाया जाये। हालांकि, पीठ ने दोनों ही मांग को ठुकरा दिया। इससे पहले कालरा ने निचली अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने पर बृहस्पतिवार को हाई कोर्ट में चुनौती याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने बीते शुक्रवार को सुनवाई करते हुए मामले की सुनवाई 18 मई के लिए स्थगित कर दी थी। उधर, हाई कोर्ट में मामला जाने दो दिन बाद यानी रविवार शाम को दिल्ली पुलिस ने नवनीत कालरा को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था और सोमवार को साकेत कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने कालरा को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था।

इस मामले में मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी के सीइओ व वाइस प्रेसिडेंट समेत चार कर्मचारियों को गिरफ्तारी के बाद निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है। कालरा ने मैट्रिक्स सेलुलर से आक्सीजन कंसंट्रेटर हासिल किया था, जोकि इसका आयात करती है। पुलिस ने पांच मई को कालरा के खिलाफ धोखाधड़ी, लोकसेवक के आदेश को न मानने, आपराधिक साजिश रचने समेत अन्य धाराओं में एफआइआर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के दौरान कालरा के तीन रेस्त्रां खान चाचा, नेग जू और टाउन हॉल से कथित तौर पर 524 आक्सीजन कान्संट्रेटर बरामद किए गए थे।

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