ऑक्सीजन कान्संट्रेटर मामले में आरोपित नवनीत कालरा की याचिका पर दिल्ली HC में हुई सुनवाई

oxygen concentrator case अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली खान चाचा रेस्त्रा के मालिक नवनीत कालरा की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 12 बजे से सुनवाई होगी।

By Jp YadavEdited By: Publish:Fri, 14 May 2021 11:39 AM (IST) Updated:Fri, 14 May 2021 11:39 AM (IST)
ऑक्सीजन कान्संट्रेटर मामले में आरोपित नवनीत कालरा की याचिका पर दिल्ली HC में हुई सुनवाई
ऑक्सीजन कान्संट्रेटर मामले में आरोपित नवनीत कालरा की याचिका पर दिल्ली HC में आज सुनवाई

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली खान चाचा रेस्त्रा के मालिक नवनीत कालरा की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 12 बजे से सुनवाई होगी। बृहस्पतिवार को हुई संक्षेप सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एस प्रसाद की पीठ ने कालरा से पूछा था कि क्या वह ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम के तहत बगैर लाइसेंस के सैकड़ों आक्सीजन कान्संट्रेटर को बेच सकता है या नहीं। पीठ ने इसके साथ ही मामले की सुनवाई आज के लिए स्थगित कर दी थी। इससे पहले साकेत कोर्ट ने कालरा की याचिका को खारिज कर दिया था और देर रात उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

पीठ ने कहा था कि आक्सीजन कान्संट्रेटर जैसे चिकित्सा उपकरण भी अधिनियम के अनुसार दवाएं हैं और इसलिए इसके उत्पादन से लेकर भंडारण या बिक्री के लिए एक वैध लाइसेंस की जरूरत होती है। नियमों का उल्लंघन होने पर 10 साल की जेल की सजा का प्रविधान है।

कालरा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि अभियोजन पक्ष की दलील नहीं थी। उन्होंने कहा था कि कालरा के खिलाफ दर्ज मामले के तहत उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर उपकरण बेचे थे और उन्होंने आक्सीजन कान्संट्रेटर खरीदने वालों के साथ धोखा किया है।

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