Good News: बकाया संपत्तिकर जमा करने का आखिरी मौका, अब नहीं किया तो होगी सख्त कार्रवाई
पहले चरण में जहां ब्याज व जुर्माना पूरी तरह माफ होगा वहीं मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। छह दिसंबर से लागू हुई यह आम माफी योजना 31 मार्च 2022 तक तीन चरण तक लागू होगी। सर्वाधिक लाभ पहले चरण की योजना में मिलेगा।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। बकाया संपत्तिकर जमा करने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने छूट का आखिरी मौका दिया है। अगर, अब भी संपत्तिकर जमा नही कराया तो निगम सख्ती से कार्रवाई करेगा। इसके लिए उत्तरी निगम ने आम माफी योजना की घोषणा की है। इसके तहत अलग-अलग चरण में ब्याज व जुर्माने में छूट दी जाएगी। पहले चरण में जहां ब्याज व जुर्माना पूरी तरह माफ होगा वहीं मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। छह दिसंबर से लागू हुई यह आम माफी योजना 31 मार्च 2022 तक तीन चरण तक लागू होगी। सर्वाधिक लाभ पहले चरण की योजना में मिलेगा।
निगम मुख्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए स्थायी समिति के अध्यक्ष जोगीराम जैन ने बताया कि पहले चरण की आम माफी योजना 15 जनवरी 2022 तक लागू होगी। इसके तहत बकाया संपत्तिकर जमा करने ब्याज व जुर्माने में सौ प्रतिशत की छूट मिलेगी। जबकि मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट होगी। वहीं दूसरे चरण में 28 फरवरी तक ब्याज 75 प्रतिशत तो जुर्माने में सौ प्रतिशत की छूट मिलेगी। जबकि मूल राशि पर कोई छूट नहीं होगी। तीसरे चरण में 31 मार्च तक 2022 तक ब्याज में 50 प्रतिशत तो जबकि 100 प्रतिशत छूट जुर्माने में दी जाएगी।
जैन ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में लाल डोरा, विस्तारित लाल डोरा, गांव की विस्तारित आबादी और 544 अनधिकृत नियमित कॉलोनियों और अनधिकृत कॉलोनियों और कश्मीरी प्रवासियों को आवंटित संपत्तियों यह छूट नहीं होगी। इन संपत्तियों के लिए पहले से चल रही आम माफी योजना ही प्रभावी रहेगी।
हालांकि वे संपत्तियां जिनका मूल्यांकन लंबित हैं या जिन के मामले नगर निगम कर न्यायाधिकरण या किसी अन्य अदालत के समक्ष विचाराधीन है वे भी इस आम माफी योजना का लाभ उठा सकते हैं।नेता सदन छैल बिहारी गोस्वामी ने बताया कि संपत्तिकर जमा करने की पूरी प्रक्रिया आनलाइन होगी। हालांकि सहायता के लिए निगम के कार्यालयों में कर्मी तैनात किए गए हैं। जबकि निगम मुख्यालय में भी इसकी व्यवस्था की गई है।