INX Media Case: कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को ईडी ने पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार

INX Media Case से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया है।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Wed, 16 Oct 2019 07:32 AM (IST) Updated:Wed, 16 Oct 2019 11:20 AM (IST)
INX Media Case: कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को ईडी ने पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार
INX Media Case: कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को ईडी ने पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, एएनआइ/ जेएनएन। INX Media Money Laundering Case: आइएनएक्स मीडिया केस से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने तिहाड़ जेल में चिदंबरम से पूछताछ की। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। 

चिदंबरम की गिरफ्तारी की सूचना ईडी ने कोर्ट को भी दी है। इस दौरान कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट (production warrant) जारी किया है और चिदंबरम को बृहस्पतिवार को दोपहर बाद तीन बजे पेश करने को कहा है। बता दें कि मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के तीन अधिकारियों को पूछताछ की अनुमति दी थी।

 

वहीं, कार्ति ने तिहाड़ जेल में पिता पी चिदंबरम से मुलाकात की। तिहाड़ जेल से बाहर आने पर पत्रकारों से बातचीत में कार्ति चिदंबरम ने कहा यह फर्जी जांच है। पिता को परेशान किया जा रहा है।

ईडी ने पूछताछ की मांगी थी इजाजत

जांच एजेंसी ने चिदंबरम से राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर के अंदर ही पूछताछ करने की अनुमति देने की मांग की थी। इस पर अदालत ने कहा कि चिदंबरम के व्यक्तित्व के हिसाब से यह उचित नहीं होगा कि उनसे यहां पूछताछ की जाए और लोगों के बीच गिरफ्तार किया जाए।

ईडी की याचिका पर सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने दलील दी थी कि मनी लांड्रिंग एक अलग मामला है और इसमें चिदंबरम को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिए जाने की जरूरत है। चिदंबरम की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि सीबीआइ पहले ही चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है, इसलिए अब ईडी द्वारा हिरासत की मांग किए जाने का कोई आधार नहीं है।

यह है मामला

आइएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआइ ने 15 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप है कि पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए आइएनएक्स मीडिया समूह को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) की मंजूरी में अनियमितताएं हुईं। ईडी ने मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

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