ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक की याचिका का ईडी ने किया विराेध, समन को दी है चुनौती

कोयला घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी व उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी की याचिका का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विरोध किया है।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Tue, 28 Sep 2021 07:16 PM (IST) Updated:Tue, 28 Sep 2021 07:16 PM (IST)
ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक की याचिका का ईडी ने किया विराेध, समन को दी है चुनौती
तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की फाइल फोटो

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। कोयला घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी व उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी की याचिका का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विरोध किया है। ईडी की तरफ से सालिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की पीठ के समक्ष दलील दी। मामले में आगे की सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी।

एसजी मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की उस दलील का विरोध किया। जिसमें सिब्बल ने अदालत के समक्ष कहा था कि दंड संहिता प्रक्रिया की धारा -160 को मामले की जांच करने की प्रवर्तन निदेशालय की शक्ति या इसके प्रभाव से कोई लेना-देना नहीं है।

एसजी ने कहा कि मनी लांड्रिंग सीआरपीसी के प्रावधानों की सामग्री को ओवरराइड करता है। उन्होंने कहा कि मनी लांड्रिंग की धारा-50 के तहत जारी किए गए समन दो लोगों ने को चुनौती दी है। अब सवाल यह है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट या कोई अन्य संवैधानिक न्यायालय समन के स्तर पर कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है।

वहीं, याचिकाकर्ता की तरफ से कपिल सिब्बल ने दलील दिया कि वे जांच और समन जारी करने के ईडी अधिकार को चुनौती नहीं दे रहे हैं। वे बस यह कह रहे हैं कि जिस थाना क्षेत्र में बनर्जी रहती हैं वहां पर जांच करने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक व उनकी पत्नी रुजिरा ईडी द्वारा समन जारी कर 21 सितंबर को पेश होने के निर्देश को चुनौती दी है।

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