कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कोर्ट से नहीं मिली जमानत, खराब सेहत की दलील नहीं चली

वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी. के शिवकुमार को दिल्ली कोर्ट से जमानत नहीं मिली। शिवकुमार के वकीलों ने जमानत के लिए खराब सेहत की दलील दी लेकिन कोर्ट उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Tue, 17 Sep 2019 05:02 PM (IST) Updated:Tue, 17 Sep 2019 08:40 PM (IST)
कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कोर्ट से नहीं मिली जमानत, खराब सेहत की दलील नहीं चली
कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कोर्ट से नहीं मिली जमानत, खराब सेहत की दलील नहीं चली

नई दिल्ली, जेएनएन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार की रिमांड खत्म होने के बाद मंगलवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया। दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने कहा कि शिवकुमार की सेहत ठीक नहीं है। ऐसे में पूछताछ पूरी नहीं हो सकी। लिहाजा उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए और वहीं पूछताछ की अनुमति भी दी जाए।

शिवकुमार के वकीलों ने अदालत में कहा कि सेहत ठीक नहीं है और कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता है। ऐसे में शिवकुमार को जमानत दी जाए। हालांकि अदालत ने जमानत अर्जी पर बहस बुधवार के लिए तय करते हुए शिवकुमार को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया।

विशेष अदालत ने कहा कि शिवकुमार को जेल से पहले अस्पताल लेकर जाएं और अगर डॉक्टर सलाह दें तभी जेल भेजें। अगर डॉक्टर अस्पताल में भर्ती करते हैं तो तिहाड़ जेल अधीक्षक अस्पताल में सुरक्षाकर्मी तैनात कर हिरासत में लें। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ही जेल ले जाएं। भर्ती नहीं होने की स्थिति में डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं जेल में लेने दें।

शिवकुमार को तीन सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह रिमांड पर थे। आयकर विभाग द्वारा उनके कई ठिकानों पर सर्च अभियान के बाद ही ईडी ने मनी लां¨ड्रग का केस दर्ज किया था। शिवकुमार की तरफ से मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर कर अपने बयान की प्रति मुहैया कराने की मांग भी की गई है।

बता दें कि डी शिवकुमार की ईडी रिमांड मंगलवार को खत्म होने के बाद दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। इससे पहले कोर्ट ने उनकी हिरासत को 5 दिन बढ़ाते हुए 17 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। 

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