Durga Puja 2021: दिल्ली में यमुना नदी या तालाब में नहीं होगा मूर्ति विसर्जन, नहीं माने तो लगेगा जुर्माना

Durga Puja 2021 दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीसी) ने बुधवार को आदेश जारी किया है कि दुर्गापूजा के दौरान यमुना नदी तालाब घाट या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मूर्ति विसर्जन करने की अनुमति नहीं होगी। आयोजक को मूर्ति विसर्जन अपने आवास परिसर में ही कंटेनर में करना होगा।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Wed, 13 Oct 2021 08:51 PM (IST) Updated:Wed, 13 Oct 2021 08:51 PM (IST)
Durga Puja 2021: दिल्ली में यमुना नदी या तालाब में नहीं होगा मूर्ति विसर्जन, नहीं माने तो लगेगा जुर्माना
दिल्ली में यमुना नदी या तालाब में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन दंडनीय

नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीसी) ने बुधवार को आदेश जारी किया है कि दुर्गापूजा के दौरान यमुना नदी, तालाब, घाट या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मूर्ति विसर्जन करने की अनुमति नहीं होगी। आयोजक को मूर्ति विसर्जन अपने आवास परिसर में ही कंटेनर में करना होगा। सभी जिलाधिकारी इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे व इस नियम का पालन नहीं करने पर प्रत्येक अवहेलना के लिए पचास हजार रूपए जुर्माना देना होगा। जुर्माना राशि डीपीसीसी में जमा करानी होगी।

डीपीसीसी ने आदेश में कहा कि दुर्गापूजा में प्रयोग में लाए गए फूल व अन्य साजो सामान को विसर्जन के पूर्व हटाना होगा व इसे पर्यावरण मानकों को ध्यान में रखकर निष्पादित करना होगा। अथवा किसी कचरा फेंकने वाले वाहन में दे देना होगा जो प्रतिदिन कालोनियों में घर घर पहुंचता है। डीपीसीसी ने सभी निगम के अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया है कि दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच करें ताकि वे प्रतिबंधित मूर्ति को वाहन में राजधानी न ला सकें।

निगमों को सभी जोनल कार्यालय को सूचित करना होगा कि वे बिना लाइसेंस लिए अनधिकृत रूप से मूर्ति बनाने की अनुमति न दें। दिल्ली पुलिस के अधिकारी सभी चेक पोस्ट पर पुलिस बल को आगाह करेंगे कि वे किसी गाड़ी में अनधिकृत रूप से मूर्ति न लाने दें।

डीपीसीसी ने सभी निगमों, पर्यावरण विभाग व राजस्व विभाग को आदेश दिया है कि मूर्ति विसर्जन संबंधी नियमों को जनता तक पहुंचाएं ताकि इसका सख्ती से पालन किया जा सके।

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