DSGMC Elections 2021 : शिअद उम्मीदवार के खिलाफ अदालत पहुंची जागो
जग आसरा गुरु ओट (जागो) ने शिरोमणि अकाली दल (शिअद बादल) की ओर से नामित सदस्य के उम्मीदवार विक्रम सिंह रोहिणी के खिलाफ नामांकन पत्र के साथ गलत शपथ पत्र देने का आरोप लगाते हुए तीस हजारी कोर्ट में शिकायत की है।
नई दिल्ली [संतोष कुमार सिंह]। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) चुनाव का मामला अब अदालत में पहुंच गया है। जग आसरा गुरु ओट (जागो) ने शिरोमणि अकाली दल (शिअद बादल) की ओर से नामित सदस्य के उम्मीदवार विक्रम सिंह रोहिणी के खिलाफ नामांकन पत्र के साथ गलत शपथ पत्र देने का आरोप लगाते हुए तीस हजारी कोर्ट में शिकायत की है। जागो ने शिअद बादल के निर्वाचित सदस्यों के खिलाफ भी अदालत में जाने का फैसला किया है।
डीएसजीएमसी के निर्वाचित 46 सदस्य दो नामित सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसके लिए शिअद बादल के चार उम्मीदवारों सहित कुल छह लोगों ने नामांकन पत्र दायर किया था। जागो उम्मीदवार परमिंदर पाल सिंह ने गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय से शिअद बादल के उम्मीदवार रविंदर सिंह आहूजा के खिलाफ गुरुमुखी का ज्ञान नहीं होने की शिकायत की थी। उनकी शिकायत पर आहूजा का नामांकन रद कर दिया गया था। उन्होंने रोहिणी के नामांकन पत्र पर भी आपत्ति दर्ज कराई थी जिसे खारिज कर दिया गया था। मंगलवार को उन्होंने इसकी शिकयात तीस हजारी कोर्ट में की है।
उनका कहना है कि रोहिणी ने नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र में अपने आप को अमृतधारी होने की गलत जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि शिअद बादल के कुछ अन्य उम्मीदवारों के खिलाफ भी गलत शपथ पत्र देने की शिकायत दर्ज कराई जाएगी।
नामित सदस्य बनने के लिए नामांकन पत्र भरने वाले उम्मीदवार बुधवार तक नाम वापस ले सकते हैं। नौ सितंबर को निर्वाचित सदस्य दो नामित सदस्यों का चुनाव करेंगे। किसी उम्मीदवार को जीत हासिल करने के लिए 16 निर्वाचित सदस्यों का समर्थन जरूरी है। नामांकन वापस लेने की समय सीमा समाप्त होने के बाद पता चलेगा कि कितने उम्मीदवार मैदान में हैं। दो से ज्यादा उम्मीदवार रह गए तो मतदान के जरिए दो सदस्यों का चुनाव होगा।