हिंदू शरणार्थियों को बिजली कनेक्शन की मांग को लेकर दायर याचिका पर DHC ने केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ टाटा पावर से भी मांगा जवाब

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने गृह मंत्रालय रक्षा मंत्रालय दिल्ली सरकार उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) और उत्तरी दिल्ली के जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Publish:Wed, 22 Sep 2021 02:35 PM (IST) Updated:Wed, 22 Sep 2021 02:35 PM (IST)
हिंदू शरणार्थियों को बिजली कनेक्शन की मांग को लेकर दायर याचिका पर DHC ने केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ टाटा पावर से भी मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ टाटा पावर से जवाब मांगा है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। पाकिस्तान के लगभग 800 हिंदू शरणार्थियों को बिजली कनेक्शन की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ टाटा पावर से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, दिल्ली सरकार, उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी), दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी), टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) और उत्तरी दिल्ली के जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

मामले में अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी। 200 परिवारों के 800 लोग दिल्ली जल बोर्ड मैदान में रह रहे हैं। भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक प्रवासियों के लिए काम करने वाले याचिकाकर्ता हरिओम ने कहा कि पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को उम्मीद थी कि भारत आने से उनके बच्चों को उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य मिलेगा, लेकिन झुग्गी में बिजली की सुविधा भी नहीं है। अधिवक्ता समीक्षा मित्तल व आकाश वाजपेयी के माध्यम से दायर याचिका में उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान सभी स्कूल आनलाइन हो गए हैं, लेकिन बिजली नहीं होने से बच्चों का भविष्य अंधकारमय है।

उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को आयकर विभाग से कहा कि आनलाइन समाचार पोर्टल न्यूजलांड्री से जब्त की गई सामग्री की गोपनीयता बरकरार रखने के लिए बाध्य है। वहीं, आयकर विभाग की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने भी हाई कोर्ट को आश्वस्त किया कि सर्वे के दौरान जब्त की सामग्री का इस्तेमाल कानून के हिसाब से किया जाएगा। संभव है कि अन्य एजेंसी से इसे साझा किया जाए, लेकिन तीसरे पक्ष को लीक नहीं किया जाएगा।

आयकर विभाग के बयान को रिकार्ड पर लेते हुए पीठ ने सह-संस्थापक अभिनंदन सेखरी की याचिका का निपटारा कर दिया। याचिकाकर्ता ने आयकर विभाग द्वारा कुछ समय पहले किए गए एक सर्वे के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज व सामग्री को लीक करने पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने दलील दी थी कि आयकर अधिनियम के तहत उन्हें चार नोटिस जारी किए गए थे और दस सितंबर को न्यूज पोर्टल के परिसर में एक सर्वे किया गया था। इसमें मोबाइल फोन, लैपटाप सहित अन्य उपकरण जब्त किए गए थे।

chat bot
आपका साथी