दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी मामले में नवनीत कालरा को तीन दिन की पुलिस हिरासत

दिल्ली में खान मार्केट स्थित खान चाचा रेस्टोरेंट के अलावा कई अन्य रेस्टोरेंट से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करने के मामले में मुख्य आरोपित नवनीत कालरा को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रविवार देर रात गिरफ्तार किया था।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Mon, 17 May 2021 04:31 PM (IST) Updated:Mon, 17 May 2021 06:54 PM (IST)
दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी मामले में नवनीत कालरा को तीन दिन की पुलिस हिरासत
पुलिस ने कोर्ट से कालरा की पांच दिन की रिमांड मांगी है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के मामले में मुख्य आरोपित नवनीत कालरा को साकेत कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कालरा को रविवार देर रात दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। सोमवार को पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर पांच दिन की हिरासत की मांग की थी। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद महानगर दंडाधिकारी अर्चना बेनीवाल ने नवनीत कालरा को तीन दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। कालरा की ओर से एडवोकेट विनीत मल्होत्रा ने अपना पक्ष रखा जबकि अभियोजन पक्ष की तरफ से अतुल श्रीवास्तव कोर्ट में पेश हुए। 20 मई को कालरा को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा।

राजधानी के तीन अलग-अलग रेस्टोरेंट से बरामद हुए 5 24 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के मामले में मुख्य आरोपित नवनीत कालरा को सोमवार को दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में पेश किया। बचाव पक्ष के वकील विनीत मल्होत्रा ने कहा कि कालरा को दुर्भावनापूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया है। जबकि उसकी जमानत याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। कालरा ने सभी लेनदेन वैधानिक तरीके से किए हैं जिसकी डिटेल पुलिस को दी जा चुकी है। पुलिस ने कालरा का मोबाइल फोन भी जब कर लिया है।

ऐसे में पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की कोई वजह नहीं बचती है। पुलिस कालरा के अकाउंटेंट से भी पूछताछ कर रही है।यदि पुलिस को लेनदेन की कुछ और जानकारी चाहिए तो वह भी उन्हें आधे घंटे के अंदर उपलब्ध कराई जा सकती हैं। मल्होत्रा ने कोर्ट से मांग की कि कालरा को उनका मोबाइल जांच अधिकारी की मौजूदगी में दिया जाए ताकि वह अपना बकाया जीएसटी भर सकें तथा अपने कर्मचारियों को उनका वेतन भुगतान के लिए चेक साइन करने की भी अनुमति दी जाए।

अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश हुए एडवोकेट अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि कालरा व उसके साथियों ने आपदा के समय जरूरतमंद व्यक्तियों को महंगे दामों पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेचे। कंसंट्रेटर उन्हें देने से पहले ही उनका पूरा भुगतान लोगों से लिया। श्रीवास्तव ने अग्रिम जमानत याचिका पर दिए गए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि लेनदेन की पूछताछ और इस पूरे षडयंत्र का पर्दाफाश करने के लिए कस्टडी में रखकर पूछताछ जरूरी है।कोर्ट ने मामले की जांच कर रहे उपनिरीक्षक उमेश यादव से कालरा को कोर्ट में प्रस्तुत करनेे को कहा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कालरा को मजिस्ट्रेट के सामनेेे प्रस्तुत किया गया। इसके बाद कोर्ट ने नवनीत कालरा को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

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