Delhi Gudiya Case Verdict: मनोज शाह व प्रदीप दोषी करार, कोर्ट परिसर में मीडियाकर्मी को मारा थप्पड़
Delhi Gudiya Case Verdict अप्रैल 2013 में गुड़िया सामूहिक दुष्कर्म मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट शनिवार दोपहर बाद सजा पर फैसला सुना सकती है।
नई दिल्ली [शुजाउद्दीन]। Delhi Gudiya Case Verdict: अप्रैल, 2013 में पांच वर्षीय गुड़िया के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने मनोज शाह और प्रदीप को दोषी करार दिया है। अब सजा पर कोर्ट 30 जनवरी को फैसला सुनाएगा। वहीं, कोर्ट परिसर में निकले के दौरान दोषी मनोज शाह ने एक मीडिया कर्मी को थप्पड़ मार दिया।
निर्भया सामूहिक दुष्कर्म के बाद 2013 में गांधी नगर इलाके में हुए दिल दहलाने वाले गुड़िया दुष्कर्म कांड पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार मल्होत्रा ने कड़कड़डूमा कोर्ट नंबर-09 में मनोज शाह और प्रदीप को दोषी करार देने का फैसला सुनाया है।
यह है मामला
घटनाक्रम के मुताबिक, 15 अप्रैल, 2013 की शाम को गुड़िया घर के बाहर गली में खेल रही थी। उसी वक्त आरोपित मनोज शाह वहां पहुंचा और उसे बहला फुसलाकर अपने कमरे पर ले गया। यहां उसने पीड़िता को बंधक बनाया और जान से मारने की धमकी देकर अपने साथी प्रदीप के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
दो दिन के दौरान कई बार किया दुष्कर्म
पुलिस जांच के दौरान पता चला कि दो दिन तक उन्होंने पीड़िता को बंधक बनाकर रखा और कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके साथ ही आरोपितों ने बच्ची के गुप्तांग में बोतल, मोमबत्ती और कई चीजें डाल दी। इसके बाद आरोपित पीड़िता को कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगाकर फरार हो गए। दो दिन तक पीड़ित के परिवार वाले उसे ढूंढ़ते रहे।
ऐसे हुआ खुलासा
पीड़ित ने हिम्मत करके अंदर से गेट बजाया तो एक पड़ोसी ने खटखटाने की आवाज सुनी, शक होने वह पीड़ित परिवार को बुलाकर लाया और कमरे का दरवाजा तोड़ा तो गुड़िया खून से लथपथ थी। गंभीर हालत में उसे एम्स में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी पांच सर्जरी हुईं। करीब एक साल लग गया पीड़िता को सही होने में। कुछ दिन बाद ही पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था।