Delhi Weekly Market Guidelines: साप्ताहिक बाजारों में एक दूसरे छह फीट दूर लगेंगे स्टाॅल, जानें नए नियम
सभी क्षेत्रीय उपायुक्तों की देखरेख में प्रतिदिन अनुमति के साथ लगने वाले साप्ताहिक बाजार की सूची जारी करते हुए दिशा-निर्देश भी जारी किए है।इसमें एक स्टाल पर एक समय पर दो से ज्यादा ग्राहकों के खड़े होने की अनुमति नहीं होगी। वहीं मास्क का पूरी तरह से पालन करना होगा।
नई दिल्ली [निहाल सिंह]। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रंबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने साप्ताहिक बाजारों की संख्या प्रति जोन एक कर दी है। इससे राजधानी में केवल 12 साप्ताहिक बाजार ही लग पाएंगे। क्योंकि तीनों नगर निगम में केवल 12 ही जोन हैं। इसमें दक्षिणी निगम में चार तो पूर्वी में दो और उत्तरी निगम में छह जोन है। कर्फ्यू के दिनों को छोड़कर इन जोन में प्रतिदिन एक बाजार लगाने की अनुमति होगी। सभी क्षेत्रीय उपायुक्तों की देखरेख में प्रतिदिन अनुमति के साथ लगने वाले साप्ताहिक बाजार की सूची जारी करते हुए दिशा-निर्देश भी जारी किए है। इसमें एक स्टाल पर एक समय पर दो से ज्यादा ग्राहकों के खड़े होने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, मास्क का पूरी तरह से पालन करना होगा।
निगमों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक साप्ताहिक बाजार रात्रि कर्फ्यू से पहले पूरी तरह बंद करने होंगे। साथ ही साप्ताहिक बाजार लगाने वाले स्थल पर बाजार के शुरू और खत्म होने की सीमा भी चिन्हित की जाएगी। वहीं, बाजार के अंदर लगने वाले स्टाल की संख्या भी सीमित होगी। यहां एक स्टाल से दूसरे स्टाल के बीच छह फीट की दूरी होनी जरुरी होगी। वहीं स्टाल की छह और लंबाई चार फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाजार में विक्रेता और खरीददार के बीच निश्चित दूरी होने चाहिए। वहीं, थूकने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी।
निगम ने प्रत्येक दिन के बाजार के नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। यह नोडल अधिकारी बाजारों की देखरेख करेंगे। साथ ही स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर कोरोना को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का पालन कराना होगा। उल्लेखनीय है कि राजधानी में प्रतिदिन 400-500 के बीच नियमित और अनियमित साप्ताहिक बाजार लगते हैं। जिनकी संख्या 12 तक सीमित कर दी गई है।