Delhi Violence: गोकुलपुरी इलाके में हुई हिंसा के मामले में तीन आरोपितों को मिली जमानत

Delhi violence दिल्ली दंगे के दौरान गोकुलपुरी इलाके में हुई हिंसा के मामले में तीन आरोपितों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की कोर्ट ने 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर जमानत दे दी।

By Prateek KumarEdited By: Publish:Sat, 16 Jan 2021 07:29 PM (IST) Updated:Sat, 16 Jan 2021 07:47 PM (IST)
Delhi Violence: गोकुलपुरी इलाके में हुई हिंसा के मामले में तीन आरोपितों को मिली जमानत
तीन आरोपितों को मिली जमानत । फाइल फोटो।

नई दिल्ली, आशीष गुप्ता। दिल्ली दंगे के दौरान गोकुलपुरी इलाके में हुई हिंसा के मामले में तीन आरोपितों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की कोर्ट ने 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर जमानत दे दी।

गत वर्ष फरवरी में भागीरथी विहार फेज-एक गली नंबर-एक में दुकान जलाने के मामले में आरोपित मुहम्मद शोएब उर्फ छुटवा को जमानत मिली है। वहीं, शिव विहार तिराहा के पास चमन पार्क स्थित गोदाम में आग लगाने के मामले में आरोपित शाहरुख और इसी इलाके में महिला की दुकान व घर में आग लगाने के मामले में आरोपित अशरफ अली को जमानत मिली है।

तीनों ही मामलों में आरोपितों की तरफ से अधिवक्ता सलीम मलिक ने पक्ष रखा। कोर्ट ने सभी मामलों में गवाही देने वाले पुलिस कर्मियों की लापरवाही बताते हुए हाईकोर्ट के एक आदेश को आधार बनाते हुए तीनों आरोपितों को जमानत दे दी। यह भी कहा कि इनकों असीमित समय तक जेल में रखना उचित नहीं।

अंतरिम जमानत के लिए आरोपित ने झूठ बोला

इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली दंगे के दौरान दयालपुर इलाके में हुई हिंसा के मामले में आरोपित आरिफ ने अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट से झूठ बोला। आरोपित ने कोर्ट को अर्जी में बताया कि 19 जनवरी को उसके पिता मुहम्मद इकबाल की सर्जरी होनी है। उसने अस्पताल के दस्तावेज भी अर्जी के साथ लगाए। बाद में जांच कराई गई तो पाया कि निर्धारित तिथि पर आरोपित के पिता का अल्ट्रासाउंड और पीवीआरवी टेस्ट होना है। आरोपित आरिफ ने 30 दिन की अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दायर की थी। बाद में आरोपित के वकील ने जमानत अर्जी वापस ले ली।

बता दें कि दिल्‍ली में 25 फरवरी को हिंसा भड़क गई थी। इसके बाद हुए खून-खराबे में कई लोगों की जानें गई तो कई घायल हुए थे। हालांकि इस मामले में कई लोग पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। कोर्ट में इनका ट्रायल चल रहा है।

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