Delhi Violence : हत्यारोपित की आठ दिन में दूसरी बार खारिज हुई जमानत अर्जी

एक हफ्ते में दूसरी बार आरोपित की अर्जी खारिज की गई है।आरोपित इरशाद अली ने पिछले माह अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दायर की थी। उसने मधुमेह व अन्य बीमारियों को आधार बनाया था। साथ बेटी की देखभाल में आ रही दिक्कत अर्जी में बयां की थी।

By Prateek KumarEdited By: Publish:Sat, 08 May 2021 02:11 PM (IST) Updated:Sat, 08 May 2021 02:11 PM (IST)
Delhi Violence : हत्यारोपित की आठ दिन में दूसरी बार खारिज हुई जमानत अर्जी
दिल्ली दंगा हेड कांस्टेबल की हत्या में आरोपित है इरशाद अली

नई दिल्ली [स्वदेश कुमार]। दिल्ली दंगे के दौरान हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या के मामले में शुक्रवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक आरोपित को अंतरिम जमानत देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि आरोपित पर लगे आरोप गंभीर हैं। एक हफ्ते में दूसरी बार आरोपित की अर्जी खारिज की गई है। आरोपित इरशाद अली ने पिछले माह अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दायर की थी। उसने मधुमेह व अन्य बीमारियों को आधार बनाया था। इसके  साथ बेटी की देखभाल में आ रही दिक्कत अर्जी में बयां की थी।

इस मामले में जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की अदालत ने 30 अप्रैल को आरोपित की अर्जी खारिज कर दी थी। आरोपित ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट को गलत बताते हुए दोबारा से अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दायर कर दी थी।

शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव को कोर्ट ने आरोपित इरशाद अली को यह कहते हुए अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया कि उस पर लगे आरोप गंभीर हैं। साथ ही कहा कि बेटी का ख्याल उसकी मां रख सकती है।

बता दें कि गत वर्ष 24 फरवरी को दयालपुर इलाके में चांद बाग के पास वजीराबाद रोड पर हथियारों से लैस दंगाइयों ने दिल्ली पुलिस पर हमला कर दिया था। इसमें हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या कर दी गई थी। इस हमले में डीसीपी शाहदरा अमित शर्मा, एसीपी गोकलपुरी अनुज कुमार समेत 51 पुलिसकर्मी घायल हुए थे।

chat bot
आपका साथी