Delhi Unlock Guidelines: दिल्लीवासियों को लॉकडाउन की पाबंदियों में बड़ी राहत, सिनेमा समेत इन चीजों में छूट
Delhi Unlock Guidelines राजधानी की दो करोड़ की जनता को लॉकडाउन की पाबंदियों से तीन बड़ी राहत दी है। इसमें सबसे बड़ी राहत मेट्रो और बसों में बैठने की सुविधा से जुड़ी है। वहीं लॉकडाउन में बाेरियत महसूस कर रहे लोग जो सिनेमाप्रेमी हैं उन्हें इस छूट से अच्छा लगेगा।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Delhi Unlock Guidelines: दिल्ली सरकार ने राजधानी की दो करोड़ की जनता को लॉकडाउन की पाबंदियों से कुछ बड़ी राहत दी है। इसमें सबसे बड़ी राहत मेट्रो और बसों में बैठने की सुविधा से जुड़ी है। वहीं लॉकडाउन में बाेरियत महसूस कर रहे लोग जो सिनेमाप्रेमी हैं उन्हें इस छूट से अच्छा लगेगा। सरकार ने ऑडिटोरियम एवं सिनेमा हॉल को पचास फीसद क्षमता के साथ खोलने की छूट दी है।
दिल्ली मेट्रो को मिली पूरी क्षमता से चलने की आजादी (Delhi Metro New Guideline)
सरकार की ओर से राहत की हरी झंडी मिलते ही डीएमआरसी अब पूरी क्षमता के साथ मेट्रो को ट्रैक पर लोगों की उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए दौड़ाएगा। दिल्ली सरकार के ताजा आदेश के मुताबिक मेट्रो में अब 100 फीसद क्षमता के साथ लोग बैठ कर यात्रा कर सकते हैं। हालांकि लोगों को खड़े होकर यात्रा करने पर अभी भी पाबंदी रहेगी। इससे पहले कोविड नियमों का हवाला देते हुए यह पाबंदी थी कि लोग मेट्रो में एक सीट छोड़ कर बैठेंगे। इससे यात्रियों को मेट्रो के इंतजार में काफी काफी देर खड़े रहना होता था जिससे अब निजात मिलेगी।
डीटीसी बसों के परिचालन में भी बड़ी रियायत (DTC BUS New Guideline)
डीटीसी बसें जो दिल्ली की सड़कों पर लोगों की सेवा के लिए दौड़ती हैं उन्हें भी अब पूरी क्षमता के साथ दौड़ने की इजाजत मिली है। पहले इनमें भी एक सीट छोड़ कर चलने की इजाजत दी गई थी जिसके कारण यह आधी क्षमता के साथ चल रही थीं।
सिनेमा हॉल खोलने की छूट (Cinema Hall Open Guideline)
लंबे समय से सरकार से रियायत की आस में बैठे सिनमाप्रेमियों को राहत भरी खबर शनिवार की शाम को मिली जब सरकार ने इन्हें आधी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी। सरकार ने लॉकडाउन में छूट देने के क्रम में इन्हें भी छूट की श्रेणियों में लंबे समय के बाद डाला है। मार्च 2020 से बंद सिनेमा हॉल अब खुलने को तैयार हैं। लंबे अरसे से यह सरकार से छूट की मांग कर रहे थे। हालांकि हर बार कोविड-19 महामारी फैलने की बात कह कर इन्हें छूट की श्रेणियों से बाहर रखा जा रहा था।
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सरकार ने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अब 100 लोगों को छूट दी है। इससे पहले 100 लोगों के जमा होने पर यह पाबंदी थी। कोविड -19 महामारी अधिनियम के तहत पहले अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकते थे, जिसे अब बढ़ा कर 100 किया गया है।
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