Delhi Unlock Guideline: बाजार और माल आज से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे, क्या-क्या मिली छूट जानें पूरी डिटेल
Delhi Unlock Full Guideline अनलाक के तीसरे चरण में सोमवार से बाजार माल और शापिंग कांप्लेक्स को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। रेस्टोरेंट और सैलून को 50 फीसद ग्राहकों को बैठाने की क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है।
नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। Delhi Unlock Update: राजधानी में कोरोना संक्रमण कम होने के साथ ही आर्थिक गतिविधियां भी पटरी पर लौटने लगी हैं। अनलाक के तीसरे चरण में सोमवार से बाजार, माल और शापिंग कांप्लेक्स को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। रेस्टोरेंट और सैलून को 50 फीसद ग्राहकों को बैठाने की क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है। यह अनुमति सुबह 10 बजे से रात्रि आठ बजे तक के लिए होगी।
जारी रहेंगे कुछ प्रतिबंध (Guidelines For Restaurants)
एक सप्ताह से यह आड-इवेन में खुल रहे थे, कुछ गतिविधियों पर अभी प्रतिबंध जारी रहेगा। यह एलान उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में रविवार को हुई दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है।
साप्ताहिक बाजार की गाइडलाइन (Guidelines For Weekly Market)
जोन में रोजाना एक साप्ताहिक बाजार खुलेगा साप्ताहिक बाजार को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है,लेकिन यह अनुमति रोजाना पूरे जोन में एक बाजार को खोलने के लिए होगी। ऐसे में कोरोना नियमों के साथ प्रतिदिन जोन में एक साप्ताहिक बाजार को खुलवाने की जिम्मेदारी एमसीडी और पुलिस प्रशासन की होगी।
धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए नहीं (Guidelines For Religious Place)
राजधानी के सभी धार्मिक स्थल सोमवार से खोले जा सकेंगे, लेकिन इसमें श्रद्धालुओं को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थल के प्रबंधन से जुड़े लोग यहां सिर्फ साफ-सफाई व पूजा-पाठ का काम कर सकेंगे।
इन मामलों में पिछले सप्ताह जैसी रहेगी स्थिति (Guideline For Government Offices)
सरकारी दफ्तर में फिलहाल छूट का दायरा नहीं बढ़ाया गया है। इस हफ्ते भी ग्रुप-ए के अफसरों की 100 फीसद उपस्थिति रहेगी और बाकी सबकी 50 फीसद उपस्थिति रहेगी। प्राइवेट आफिस 50 फीसद क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे।
शादी के लिए यह है नियम (Wedding Guideline in Delhi)
बैंक्वेट हाल, मैरिज हाल और होटल आदि सार्वजनिक स्थान पर अभी शादी या पार्टी नहीं की जा सकेगी। 20 लोगों क्षमता के साथ कोर्ट या घर में शादी की जा सकती है।
अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमति (Guideline For Funeral)
अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे।
मेट्रो एवं परिवहन के लिए नियम (Guideline For Metro And Public Transport)
दिल्ली मेट्रो और बसें 50 फीसद की क्षमता के साथ चलेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आटो, ई-रिक्शा वगैरह की भी अनुमति रहेगी, लेकिन आटो, ई-रिक्शा व टैक्सी में दो यात्री ही बैठाए जा सकेंगे।
इन पर पूरी तरह रहेगा प्रतिबंध स्कूल, कालेज व अन्य शिक्षण संस्थान, प्रदर्शनी, स्पा, जिम, योग संस्थान, पब्लिक पार्क व गार्डन बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह की अनुमति नहीं होगी। स् स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, सिनेमा-थिएटर व मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। एंटरटेनमेंट पार्क, वाटर पार्क बंद रहेंगे। बैंक्वेट हाल, आडिटोरियम, असेंबली हाल बंद रहेंगे।
तैयारियां जोरों पर
हम कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर अपनी तैयारियां जोर शोर से कर रहे हैं। साथ ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भी तेजी से काम कर रहे हैं। बाजार एसोसिएशन और दुकानदारों से अनुरोध है कि अनलाक के दौरान भीड़ न होने दें और शारीरिक दूरी का पालन करें। दुकानदार भी अपने प्रतिष्ठानों में मास्क रखें और बिना मास्क यदि कोई पहुंचता है, तो उसे मास्क दें। अरविंद केजरीवाल किया आगाह अगले एक हफ्ते तक हालात पर नजर रखेंगे। अगर हालात काबू में रहे, तो रियायतें जारी रहेंगी। मामले फिर से बढ़े, तो सख्त पाबंदियां लागू करेंगे।