Delhi School Reopen Guidelines: 18 जनवरी से खुलेंगे स्कूल, जानिए क्या होंगे नियम और गाइडलाइन
Delhi School Reopening News नियमों के तहत कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से सिर्फ 12-15 छात्र-छात्राओं को ही क्लास में बैठने की इजाजत दी जाएगी। इस दौरान शारीरिक दूरी के नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी।
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 9 महीने बाद राजधानी दिल्ली में सोमवार 18 जनवरी से स्कूल खुल रहे हैं। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक, स्कूल खुलने की स्थिति में सिर्फ 10वीं और 12वीं के क्लास के छात्र-छात्राएं ही स्कूल आएंगे। इसके पीछे वजह यह है कि अगले कुछ महीनों में 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं, ऐसे में उनकी पढ़ाई और तैयारी ठीक से है, इसलिए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। आइये जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने स्कूल खोलने के साथ क्या-क्या नियम अनिवार्य किए हैं।
कम समय के लिए खुलेंगे स्कूल
दिल्ली सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक, पूरे समय के लिए स्कूल नहीं खोले जाएंगे, बल्कि 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं को अहम पढ़ाई-तैयारी के लिए ही बुलाया जाएगा। जाहिर है कि सिर्फ कुछ घंटे के लिए ही स्कूलों को खोला जाएगा।
12-15 छात्र ही बैठ सकेंगे एक क्लास रूम में
नियमों के तहत कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से सिर्फ 12-15 छात्र-छात्राओं को ही क्लास में बैठने की इजाजत दी जाएगी। इस दौरान शारीरिक दूरी के नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी।इस दौरान स्कूलों के कॉरिडोर में हैंडवाशिंग कंसोल और सेनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। कॉमन चीजों को इस्तेमाल से रोका जाना भी नियमों में शामिल है।
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