दिल्ली दंगा : हेड कांस्टेबल की हत्या व आगजनी के मामलों में तीन को जमानत
कोर्ट ने कहा कि सह आरोपितों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसलिए समानता के आधार पर इन आरोपितों को जमानत दी जा रही है। दयालपुर इलाके में चांद बाग के पास वजीराबाद रोड पर हथियारों से लैस दंगाइयों ने हेड कांस्टेबल रतन की हत्या कर दी थी।
नई दिल्ली [आशीष गुप्ता]। दिल्ली दंगे में हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या समेत तीन मामलों में कड़कड़डूमा कोर्ट ने तीन आरोपितों को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में सह आरोपितों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसलिए समानता के आधार पर इन आरोपितों को जमानत दी जा रही है।
गत वर्ष 24 फरवरी को दयालपुर इलाके में चांद बाग के पास वजीराबाद रोड पर हथियारों से लैस दंगाइयों ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या कर दी थी। इस मामले में गत तीन सितंबर को हाई कोर्ट ने सह आरोपित मुहम्मद अय्यूब को जमानत दी थी। उसे आधार बनाकर आरोपित बदरूल हसन ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव के कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दायर की थी ।
कोर्ट ने उसकी अर्जी को स्वीकृत करते हुए समानता के आधार पर 35 हजार रुपये जमानत राशि और इतनी की राशि के निजी मुचलके पर जमानत दे दी । इसी कोर्ट ने गोकलपुरी इलाके में चोरी , आगजनी और गैर इरादतन जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित साहिल उर्फ बाबू को जमानत दी है ।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सह-आरोपित टिंकू को पहले ही जमानत मिल चुकी है। उसी आधार पर साहिल को जमान दी जा रही है। इसके अलावा इस कोर्ट ने दयालपुर इलाके की मुख्य ब्रजपुरी रोड महालक्ष्मी एन्क्लेव गली नंबर-एक स्थित पेस्ट्री शाप को लूटपाट के बाद जलाने के मामले में आरोपित मुहम्मद फुरकान को जमानत दी है। यह आरोपित पिछले साल अप्रैल से न्यायिक हिरासत में था।