दिल्ली दंगा : कोर्ट ने दो आरोपितों को डकैती समेत छह धाराओं में आरोपित माना

करावल नगर रोड पर दयालपुर चौक के पास मेन मार्केट सादतपुर गांव गली नंबर ए-1 और करावल नगर रोड सादतपुर में एक अस्पताल के पास दंगाइयों ने जमकर उपद्रव मचाया था। यहां पर चार लोगों की स्पेयर पार्ट्स फर्नीचर सैलून अन्य दुकानों में डकैती डाली थी।

By Prateek KumarEdited By: Publish:Fri, 06 Aug 2021 07:45 AM (IST) Updated:Fri, 06 Aug 2021 07:45 AM (IST)
दिल्ली दंगा : कोर्ट ने दो आरोपितों को डकैती समेत छह धाराओं में आरोपित माना
कोर्ट ने दो आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए हैं।

नई दिल्ली [आशीष गुप्ता]। दिल्ली दंगे के दौरान खजूरी खास इलाके में दुकानों में डकैती डालने के तीन मामलों में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव के कोर्ट ने दो आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। दोनों आरोपितों ने खुद को बेकसूर बताते हुए मुकदमे में आगे की सुनवाई शुरू करने की मांग की है। जिसमें दोनों पक्ष साक्ष्य पेश करेंगे।

गत वर्ष 24 फरवरी को करावल नगर रोड पर दयालपुर चौक के पास मेन मार्केट, सादतपुर गांव गली नंबर ए-1 और करावल नगर रोड सादतपुर में एक अस्पताल के पास दंगाइयों ने जमकर उपद्रव मचाया था। यहां पर चार लोगों की स्पेयर पार्ट्स, फर्नीचर, सैलून अन्य दुकानों में डकैती डाली थी। कुछ सामान को दंगाइयों ने जला भी दिया था। इनकी शिकायत पर तीन अलग-अलग मामले दर्ज हुए थे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव के कोर्ट ने इन तीनों मामलों में आरोपित महेंद्र कुमार और धर्मेंद्र को भादसं की धारा 143 (गैर कानूनी समूह का सदस्य होने), 147 (दंगा करने), 148 (घातक हथियार इस्तेमाल करने), 149 (गैर कानूनी समूह में समान मंशा से अपराध करने), 395 (डकैती डालने) और 435 (दस रुपये या उससे अधिक का नुकसान करने) के तहत आरोपित माना है। इस मामले में आरोपित की तरफ से अधिवक्ता आशीष गोस्वामी ने दलील पेश की थी।

फोन पर पत्नी को दिया तीन तलाक

इधर, तीन तलाक को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त कानून बनाया हुआ है। उसके बाद भी तीन तलाक के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला भजनपुरा इलाके का है, जहां एक शख्स ने फोन पर पत्नी को तीन तलाक दे दिया। पीड़िता फरजाना की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार फरजाना अपनी मां के साथ लाल कुआ में रहती हैं।

2010 में उनकी शादी भजनपुरा निवासी जलालुद्दीन के साथ हुई थी। शादी के छह महीने के बाद उनकी विदाई हुई थी। पीड़िता का कहना है कि इसी बीच उन्हें मालूम चला कि उनके पति पहले से ही शादीशुदा हैं। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगा। वह अपने मायके में रहने लगी, तीस हजारी कोर्ट में मुकदमा कर दिया। आरोप है कि तीन जलाई को जलालुद्दीन अपनी दूसरी पत्नी को घर ले आया, फरजाना ने विरोध किया तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, उसने फोन पर ही उन्हें तीन तलाक दे दिया।

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