Delhi Riots: हत्या और दुकान जलाने के मामले में तीन आरोपितों को मिली जमानत

Delhi Riots दिल्ली दंगे के मामलों में कड़कड़डूमा कोर्ट ने तीन आरोपितों को जमानत दी है। हत्या के मामलों में आरोपित मुहम्मद इरशाद और फरमान को जमानत दी गई है। जबकि दुकान जलाने के मामले में अब्दुल रजाक की जमानत अर्जी स्वीकृत हुई है।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Wed, 23 Jun 2021 06:15 PM (IST) Updated:Wed, 23 Jun 2021 06:15 PM (IST)
Delhi Riots: हत्या और दुकान जलाने के मामले में तीन आरोपितों को मिली जमानत
नौ मामलों में आरोपित की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली दंगे के मामलों में कड़कड़डूमा कोर्ट ने तीन आरोपितों को जमानत दी है। हत्या के मामलों में आरोपित मुहम्मद इरशाद और फरमान को जमानत दी गई है। जबकि दुकान जलाने के मामले में अब्दुल रजाक की जमानत अर्जी स्वीकृत हुई है। गत वर्ष फरवरी में दंगे के दौरान करावल नगर इलाके में शिव विहार तिराहा के पास युवक सलमान की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव के कोर्ट में आरोपित मुहम्मद इरशाद की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। आरोपित के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को संदेह के आधार पर गलत फंसाया गया है। उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। उसके पास से हथियार भी बरामद नहीं हुआ है।

इस मामले में जांच एजेंसी ने जो वीडियो प्रस्तुत किया है। वही वीडियो दयालपुर इलाके के अन्य मामले में प्रस्तुत किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) के तहत एक अपराध के लिए किसी पर दो मुकदमे नहीं चलाए जा सकते। अभियोजन पक्ष ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि तीन वीडियो फुटेज में आरोपित दिखाई देने पर जोर दिया। साथ ही बताया कि आरोपित की काल डिटेल रिकार्ड घटनास्थल के आसपास की है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित को जमानत दे दी।

इसी कोर्ट ने दंगे में खजूरी खास इलाके में आटो ड्राइवर बब्बू की हत्या के मामले में आरोपित फरमान को भी जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपित के खिलाफ वीडियो फुटेज या कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। वहीं दयालपुर इलाके में चांद बाग के पास वजीराबाद रोड पर लूटपाट के बाद मिठाई की दुकान जलाने के मामले में आरोपित अब्दुल रजाक को जमानत दी है।

नौ मामलों में आरोपित की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज

दंगे के दौरान गोकलपुरी इलाके में हत्या और उपद्रव के नौ मामलों में आरोपित अंकित चौधरी उर्फ फौजी को अंतरिम जमानत नहीं मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने विनोद के कोर्ट को जेल अधीक्षक ने बताया कि आरोपित को डीएनएस के कारण सांस लेने में परेशानी हो रही है। उसकी दवा दे दी गई है। कोर्ट ने कहा कि बीमारी के इलाज को लेकर आपात स्थिति नहीं है। ऐसे में आरोपित की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज की जा रही है।

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