Delhi Riots: अभियोजन पक्ष ने अदालत में कहा, दंगा भड़काने में ताहिर की अहम भूमिका

Delhi Riots दिल्ली दंगे के दो मामलों में मुख्य आरोपित एवं आप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर सुनवाई हुई। पुलिस की तरफ से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत में कहा कि हिंसा भड़काने में ताहिर हुसैन की मुख्य भूमिका रही है।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Thu, 28 Oct 2021 11:36 AM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 11:36 AM (IST)
Delhi Riots: अभियोजन पक्ष ने अदालत में कहा, दंगा भड़काने में ताहिर की अहम भूमिका
अभियोजन पक्ष ने अदालत में कहा, दंगा भड़काने में ताहिर की अहम भूमिका

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली दंगे के दो मामलों में मुख्य आरोपित एवं आप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर बुधवार को सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस की तरफ से विशेष लोक अभियोजक मनोज चौधरी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट की अदालत में दलील पेश करते हुए कहा कि सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में ताहिर हुसैन की मुख्य भूमिका रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन मामलों में आग लगाने के लिए ज्वलनशील पदार्थ से भरी बोतलों को ताहिर के घर की छत से फेंका गया। काफी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ भरी बोतलें उसके घर से बरामद हुई।

इससे स्पष्ट होता है कि उसकी भूमिका रही है। साथ ही सवाल खड़ा किया कि अगर भूमिका नहीं है तो ताहिर ने उसके घर में घुस कर आगजनी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की।गत वर्ष दंगे के दौरान खजूरी खास इलाके में करावल नगर रोड चांद बाग पुलिया के पास एक वाहन पार्किंग में आग लगा दी गई थी। यहीं पर दंगाइयों ने एक गोदाम में लूटपाट कर उसे आग के हवाले कर दिया था। इन दोनों मामलों में ताहिर हुसैन समेत 16 लोगों को आरोपित बनाया गया।

पुलिस ने आरोपपत्र में दावा किया था कि आग लगाने के लिए ज्वलनशील पदार्थ ताहिर हुसैन के घर की छत से फेंका गया था। उसे दंगे के वक्त छत पर दंगाइयों के साथ देखा था। वरिष्ठ लोक अभियोजक ने दलील देते हुए कहा कि तीनों मामलों में गवाहों ने ताहिर समेत अन्य आरोपितों की पहचान करते हुए भूमिका बयां की है। गवाहों ने यहां तक बताया कि ताहिर लोगों को दंगा करने के लिए भड़का रहा था।

इसके जवाब में ताहिर की तरफ से उसके वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल वहां पर नहीं था। साथ ही कहा कि कई मामलों में एक ही गवाह हैं, यह देखा जाना चाहिए कि उनकी प्रासंगिकता इस मामले में है या नहीं। अब इस मामले में 29 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। बता दें कि दंगे में नाम आने के बाद ताहिर हुसैन को आप ने निलंबित कर दिया था।

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