दिल्ली पुलिस को रासुका लगाने का मिला अधिकार तीन माह के लिए बढ़ाया गया
Delhi Police Latest News कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा होता है तो उसे महीनों तक एहतियातन हिरासत में रखा जा सकता है। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह नियमित आदेश है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 18 अक्तूबर तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार दिया है। उपराज्यपाल का यह आदेश स्वतंत्रता दिवस से पहले आया है। गौरतलब है कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा होता है तो उसे महीनों तक एहतियातन हिरासत में रखा जा सकता है। वहीं, दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह नियमित आदेश है।
वहीं, दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाने का मिला अधिकार तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया है। रासुका लगाने का अधिकार समय- समय पर पुलिस आयुक्त को मिलते रहता है। इस बार 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक तीन महीने के लिए आयुक्त को फिर से गृह विभाग की ओर से यह अधिकार दिया गया है। माना जा रहा है कि दिल्ली में कृषि सुधार कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों द्वारा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने व 15 अगस्त के मद्देनजर पुलिस आयुक्त को यह अधिकार दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है व ऐसी कोई गतिविधि करता है जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है तो उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस रासुका के तहत गिरफ्तार कर सकती है। इस कानून के तहत जल्द जमानत मिलने का प्रविधान नहीं होता है।