दिल्ली में होटल व्यवसाय करने वालों को दिल्ली पुलिस ने दी बड़ी राहत, जानिए कैसे बिजनेस में होगा फायदा

अब होटल संचालक दिल्ली पुलिस के लाइसेंस यूनिट से होटल (भोजनालय व गेस्ट हाउस) संचालन का लाइसेंस या पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण बिना नगर निगम व अन्य निकायों की ओर से जारी किए जाने वाले लाइसेंस के बिना भी करा सकेंगे।

By Prateek KumarEdited By: Publish:Sat, 16 Oct 2021 06:10 AM (IST) Updated:Sat, 16 Oct 2021 07:38 AM (IST)
दिल्ली में होटल व्यवसाय करने वालों को दिल्ली पुलिस ने दी बड़ी राहत, जानिए कैसे बिजनेस में होगा फायदा
लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल होगी।

नई दिल्ली [धनंजय मिश्रा]। राजधानी में पुलिस की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाया जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली में व्यवसाय को बढ़ावा देने और व्यवसायियों के सहयोग के लिए भी पुलिस की ओर से काम किया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना द्वारा होटल संचालन के लिए पुलिस द्वारा जारी किए जाने वाले लाइसेंस के नियमों में संशोधन कर उसे सरल बना दिया है।

क्या हुआ है नियम में बदलाव

अब होटल संचालक दिल्ली पुलिस के लाइसेंस यूनिट से होटल (भोजनालय व गेस्ट हाउस) संचालन का लाइसेंस या पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण बिना नगर निगम व अन्य निकायों की ओर से जारी किए जाने वाले लाइसेंस के बिना भी करा सकेंगे। इससे पहले नगर निगमों द्वारा जारी वैध व्यापार लाइसेंस के बिना दिल्ली पुलिस नया लाइसेंस या नवीनीकरण नहीं करती थी। यह लाइसेंस नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद या दिल्ली छावनी बोर्ड की ओर से जारी किया जाता है।

करना होगा मेल

इस संशोधन के अनुसार आवेदन करने वाले को दिल्ली पुलिस से लाइसेंस जारी किए जाने की तिथि के 60 दिनों के अंदर पोर्टल पर खाने व रहने के लिए अन्य निकायों की ओर से जारी लाइसेंस को अपलोड और विभाग के आधिकारिक इ मेल पर मेल करना होगा। इसके साथ ही आवेदन करने वाले को दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और अन्य व्यवसाय से जुड़े अन्य एजेंसियों द्वारा जारी किए जाने वाले लाइसेंस व दस्तावेज भी अपलोड और मेल करने होंगे।

लाइसेंस प्रकिया में आएगी पारदर्शिता

होटल संचालकों का मानना है कि इस व्यवस्था से व्यवसाय को बढ़ावा मिलने के साथ ही लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। इसके अलावा लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया भी सरल होगी।

तीन साल की अवधि के लिए जारी होंगे लाइसेंस

दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग यूनिट द्वारा जारी लाइसेंस की वैधता अब एक साल के लिए नहीं बल्कि तीन साल के लिए होगी। जो वित्तीय वर्ष 2021-22 से शुरू कर दिया गया है। इससे पहले यह एक साल के लिए ही जारी किए जाते थे। होटल संचालकों को हर वर्ष इसका नवीनीकरण कराना पड़ता था।

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