Delhi Riot Case: दिल्ली दंगे का वांटेड अपराधी यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार

Delhi Riot Case दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली दंगा से जुड़े मामले मे वांटेड को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान मोहम्मद सलमान उर्फ ​​चांद बाबू के रूप में हुई है।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Mon, 27 Sep 2021 03:46 PM (IST) Updated:Mon, 27 Sep 2021 03:46 PM (IST)
Delhi Riot Case: दिल्ली दंगे का वांटेड अपराधी यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार
दिल्ली दंगे का वांटेड अपराधी यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार

नई दिल्ली,जागरण संवाददाता। उत्तर-पूर्वी जिले में हुए दंगों के पांच मामलों में वांछित मुहम्मद सलमान उर्फ चांद बाबू को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद पिछले डेढ़ साल से वह फरार था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह दिल्ली छोड़ बुलंदशहर में परिवार के साथ छिपकर रहने लगा था। पांचों मामले में कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था।

डीसीपी अपराध शाखा राजेश देव के मुताबिक सलमान यमुना विहार का रहने वाला है। दंगों के मामले में फरार चले रहे आरोपितों की धर पकड़ के लिए क्राइम ब्रांच की टीम काफी समय से काम कर रही है। 25 सितंबर को क्राइम ब्रांच को मुहम्मद सलमान के बारे में जानकारी मिली थी कि वह बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में छिपकर रह रहा है।

एसीपी मनोज दीक्षित व इंस्पेक्टर जय प्रकाश के नेतृत्व में एसआइ समरत खात्यान, हासिम खान, हवलदार सुधीर, भूपेंद्र व सिपाही विकास की टीम ने जांच के बाद उसे सिविल लाइंस एरिया, बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया। उस पर आरोप हैं कि अन्य दंगाइयों के साथ मिलकर कई दुकानों और वाहनों में आग लगा दी थी। कुछ दंगाइयों ने लोगों के घरों में घुसकर गोलियां भी चलाई थीं। गवाहों के बयान, वीडियो फुटेज और अन्य आरोपितों से पूछताछ के बाद सलमान की पहचान की गई थी।

हवलदार रतन लाल की हत्या के एक आरोपित को मिली जमानत

वहीं, दिल्ली पुलिस के हवलदार की दिल्ली दंगा के दौरान हत्या के मामले में एक आरोपित मोहम्मद सलीम खान को दिल्ली हाई कोर्ट ने जहां जमानत दे दी। वहीं एक अन्य आरोपित मोहम्मद इब्राहिम के खिलाफ प्रथम दृष्टया सुबूत होने के आधार पर न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने जमानत देने से इन्कार कर दिया। अब तक इस मामले में आरोपित बनाए गए 11 लोगों की जमानत याचिका पर फैसला आ चुका है।

मोहम्मद सलीम खान व इब्राहिम को रतन लाल की हत्या और दंगों के दौरान एक डीसीपी को सिर में चोट लगने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पीठ ने इससे पहले भी एक अन्य मामले में आरोपित शाहनवाज और मोहम्मद अय्यूब को जमानत दे दी थी, जबकि सादिक और इरशाद अली को जमानत देने से इन्कार कर दिया था। चांद बाग इलाके में दोपहर एक बजे के करीब प्रदशर्नकारिययों ने मुख्य वजीराबाद रोड पर जमा लगा दिया था।

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