दिल्ली के खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने किया राशन दुकानों का औचक निरीक्षण, कहा- रोज खुलेगी दुकानें

खाद्य मंत्री ने चेतावनी दी कि उन सभी राशन डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो नियमित रूप से दुकानें नहीं खोलते हैं। मंत्री इमरान ने बताया कि राशन दुकानें सातों दिन सुबह 9 बजे से दोपहर एक बजे तक और दोपहर तीन से शाम सात बजे तक खुलेंगी।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Tue, 18 May 2021 10:19 PM (IST) Updated:Tue, 18 May 2021 10:19 PM (IST)
दिल्ली के खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने किया राशन दुकानों का औचक निरीक्षण, कहा- रोज खुलेगी दुकानें
खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने किया शालीमार बाग में राशन दुकानों का औचक निरीक्षण

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री इमरान हुसैन ने मंगलवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के तहत लाभार्थियों को एनएफएसए और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमडीकेएवाई) के तहत मई के लिए मुफ्त राशन की उपलब्धता और वितरण की जांच के लिए शालीमार बाग क्षेत्र में राशन की दुकानों (एफपीएस) का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शालीमार बाग की विधायक बंदना कुमारी, सहायक आयुक्त (एफएंडएस), खाद्य व आपूर्ति अधिकारी और निरीक्षक भी मौजूद थे। निरीक्षण में तीन राशन की दुकानें (एफपीएस) बंद और दो दुकानें खुली मिलीं। उन्होंने खाद्य विभाग के अधिकारियों को दोषी एफपीएस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

एक एफपीएस डीलर ने निरीक्षण के दौरान ही अपनी दुकान खोली थी जिसके बाद विभाग की टीम ने उस राशन दूकान के अभिलेखों को जांच के लिए जब्त कर लिया। खाद्य मंत्री ने चेतावनी दी कि उन सभी राशन डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो नियमित रूप से दुकानें नहीं खोलते हैं।

हर दिन खुलेगी राशन दुकान

मंत्री इमरान हुसैन ने बताया कि राशन दुकानें सातों दिन सुबह 9 बजे से दोपहर एक बजे तक और दोपहर तीन से शाम सात बजे तक खुलेंगी। उन्होंने कहा कि यदि लाभार्थियों को एफपीएस पर राशन मुफ्त में प्राप्त करने में किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वे हेल्पलाइन नंबर 1967 और पीजीएमएस सहित अन्य शिकायत निवारण पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं।

बता दें कि दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के दौरान मई और जून 2021 के महीनों के लिए NFS लाभार्थियों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। दिल्ली में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत, पीआर और पीआरएस श्रेणी में एनएफएस लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो खाद्यान्न प्रदान किया जाता है, जिसमें 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल शामिल हैं। एएवाई श्रेणी के तहत नियमित रूप से पात्रता प्रति घर 25 किलोग्राम गेहूं, 10 किलो चावल प्रति घर और 1 किलो चीनी प्रति घर है।

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