Delhi Coronavirus Alert ! आंध्र प्रदेश व तेलंगाना से दिल्ली आने पर 14 दिन क्वारंटाइन जरूरी

Delhi Coronavirus Alert News! मुख्य सचिव विजय देव ने आदेश में कहा कि आंध्र प्रदेश व तेलंगाना से किसी भी व्यक्ति के दिल्ली आने पर उसे 14 दिनों तक सरकारी या पेड क्वारंटाइन में बिताने होंगे। यह सार्वजनिक व निजी वाहन से आने वाले सभी लोगों पर लागू होगा।

By Jp YadavEdited By: Publish:Fri, 07 May 2021 07:59 AM (IST) Updated:Fri, 07 May 2021 07:59 AM (IST)
Delhi Coronavirus Alert !  आंध्र प्रदेश व तेलंगाना से दिल्ली आने पर 14 दिन क्वारंटाइन जरूरी
Delhi Coronavirus Alert ! आंध्र प्रदेश व तेलंगाना से दिल्ली आने पर 14 दिन क्वारंटाइन जरूरी

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में कोरोना का खतरनाक स्ट्रेन पाया गया है, जिसके संक्रमण फैलाने की क्षमता बहुत ज्यादा है। इसे ध्यान में रखकर दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने बृहस्पतिवार को आदेश जारी कर कहा कि आंध्र प्रदेश व तेलंगाना से किसी भी व्यक्ति के दिल्ली आने पर उसे 14 दिनों तक सरकारी या पेड क्वारंटाइन में बिताने होंगे। यह सार्वजनिक व निजी वाहन से आने वाले सभी लोगों पर लागू होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि आंध्र प्रदेश व तेलंगाना ये आने वाले वे लोग जिन्होंने वैक्सीन की दो डोज ले ली हैं और दिल्ली आने से पहले उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आया है, तो दिल्ली पहुंचने पर उन्हें सात दिन क्वारंटाइन में रहना होगा।

दिल्ली के मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन कराएंगे व आंध्र प्रदेश व तेलंगाना से आने वालों की स्क्री¨नग, टेस्टिंग, होम क्वारंटाइन व सर्विलांस करेंगे। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना से आने वाले लोग अगर आंध्र प्रदेश भवन या तेलंगाना भवन में ठहरते हैं तो स्क्रीनिंग, टेस्टिंग व क्वारंटाइन की जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश भवन व तेलंगाना भवन के रेजिडेंट कमिश्नर की होगी। वहां से आने वाले लोग दिल्ली में आकर किसी होटल, रिसार्ट, हास्टल या धर्मशाला आदि में ठहरते हैं तो यह सब जिम्मेदारी वहां के मालिकों की होगी। संवैधानिक पदाधिकारियों को नियमों से मुक्त रखा गया है, हालांकि उन्हें सलाह दी जाती है कि वे भी 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की निगरानी करते रहें।

गर्भवती महिलाओं व दिव्यांगों को छूट

डीडीएमए (दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) ने एक अन्य आदेश में दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में कार्यरत गर्भवती महिलाओं व दिव्यांगों को छूट दी है। डीडीएमए के अतिरिक्त सीईओ द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जब तक दिल्ली में लाकडाउन लगा है। ऐसे लोगों को कार्यालय जाने से छूट रहेगी। मगर उन्हें विभाग के प्रमुख से फोन आदि से संपर्क में रहना पड़ेगा।

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