ट्विटर इंडिया को दिल्ली हाई कोर्ट की कड़ी फटकार, कहा- 7 दिन में दाखिल करो हलफनामा
कोर्ट ने नए आइटी नियमों के तहत ट्वीटर के सीईओ समेत अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में गुमराह करने वाला हलफनामा बताया। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्वीटर का ताजा दायर हलफनामा गंभीर गैर-अनुपालन दिखाता है।
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। केंद्र सरकार और अमेरिकी कंपनी ट्वीटर में कई महीनों से जारी तनातनी के बीच बुधवार को एक बार पिर दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुनवाई के दौरान मंगवलार को कोर्ट ने फटकार लगाते हुए बड़े साफ शब्दों में कहा है कि वह सात दिन के दौरान दोबारा स्पष्ट हलफनामा दायर करे। इसके साथ ही कोर्ट ने नए आइटी नियमों के तहत ट्वीटर के सीईओ समेत अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में गुमराह करने वाला हलफनामा बताया। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्वीटर का ताजा दायर हलफनामा गंभीर गैर-अनुपालन दिखाता है।
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट कह चुका है कि दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी अगर आइटी नियमों का उल्लंघन करती है तो केंद्र उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। ट्वीटर को इस बाबत कोई अंतरिम संरक्षण नहीं दिया गया है। बता दें कि ट्वीटर ने बुधवार को अंतरिम अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में एक हलफनामा दाखिल किया, जिस पर कोर्ट ने इसे गुमराह करने वाला बताया। इसके साथ कोर्ट ने ट्वीटर को 7 दिनों के दौरान दोबार स्पष्ट हलफनामा दायर करने के लिए कहा है।