गैर कानूनी तरीके से चल रही आनलाइन पैथ लैब पर दिल्ली हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी, जानिए क्या कहा?

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आम जनता को भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी की पीठ ने कहा कि जांच के लिए नमूने सिर्फ अधिकृत लैब में ही जाने चाहिए ताकि सही रिपोर्ट मिल सके।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Publish:Wed, 27 Oct 2021 03:31 PM (IST) Updated:Wed, 27 Oct 2021 03:31 PM (IST)
गैर कानूनी तरीके से चल रही आनलाइन पैथ लैब पर दिल्ली हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी, जानिए क्या कहा?
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आम जनता को भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। गैर कानूनी तरीके से संचालित आनलाइन पैथ लैब के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आम जनता को भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी की पीठ ने कहा कि जांच के लिए नमूने सिर्फ अधिकृत लैब में ही जाने चाहिए, ताकि सही रिपोर्ट मिल सके।

इससे पहले अदालत ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली व हरियाणा पुलिस को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान हरियाणा पुलिस की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अनिल ग्रोवर ने पीठ को बताया कि जांच के बाद ऐसा एक भी मामला सामने नहीं आया जहां अवैध तरीके से लैब संचालित की जा रही हो। आनलाइन लैब ने भी कहा कि वह संबंधित प्राधिकार से पंजीकृत है। करार के तहत उसने दूसरे लैब को नमूने इकट्ठा करने को कहा था।

पीठ ने इस पर अनिल ग्रोवर से पूछा कि तो क्या किसी भी व्यक्ति को भ्रमित नहीं किया जा रहा है, अधिवक्ता ने इसका न में जवाब दिया। याचिकाकर्ता रोहित जैन की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता शशांक देव सुधि ने हरियाणा के अधिकारियों द्वारा दिए गए बयान को गलत व झूठा होने का दावा किया। हरियाणा पुलिस की स्थिति रिपोर्ट रिकार्ड पर नहीं होने के कारण अदालत ने सुनवाई 25 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। अदालत के आदेश के बावजूद भी गैरकानूनी तरीके से चल रहे आनलाइन पैथ लैब पर कार्रवाई नहीं होने के चलते अवमानना याचिका दायर की है।

chat bot
आपका साथी