जेल में नहीं कोरोना संक्रमण का खतरा, अंतरिम जमानत पर रिहा विचाराधीन कैदी करें आत्मसमर्पण: HC

कोरोना महामारी के आधार पर जमानत पर रिहा हुए विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इन्कार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जेल में कोरोना महामारी का संक्रमण भी नहीं है और जेल कर्मचारियों के साथ 17 हजार कैदियों में से एक भी कैदी संक्रमित नहीं है।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Tue, 26 Oct 2021 05:23 PM (IST) Updated:Tue, 26 Oct 2021 05:23 PM (IST)
जेल में नहीं कोरोना संक्रमण का खतरा, अंतरिम जमानत पर रिहा विचाराधीन कैदी करें आत्मसमर्पण: HC
हाई कोर्ट की उच्चस्तरीय कमेटी व सुप्रीम कोर्ट की अनुसंशा पर रिहा हुए विचाराधीन कैदियों पर लागू नहीं होगा आदेश

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। कोरोना महामारी के आधार पर जमानत पर रिहा हुए विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इन्कार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जेल में कोरोना महामारी का संक्रमण भी नहीं है और जेल कर्मचारियों के साथ 17 हजार कैदियों में से एक भी कैदी संक्रमित नहीं है। ऐसे में आगे अंतरिम जमानत बढ़ाने की जरूरत नहीं है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी कैदियों को चरणबद्ध तरीके से आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोरोना महामारी को लेकर जारी दिशानिर्देशों के तहत जेल अधिकारियों को इस बाबत पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुई अदालत की कार्यवाही की वजह उस समय की स्थिति को देखते हुए अंतरिम जमानत बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन अब स्थिति सुधर रही है और हाई कोर्ट से लेकर निचली अदालतें वीडियो कान्फ्रें¨सग के साथ भौतिक रूप से संचालित हो रही हैं।

अदालत ने स्पष्ट किया कि आत्मसमर्पण करने का आदेश हाई कोर्ट की उच्चस्तरीय कमेटी व सुप्रीम कोर्ट की अनुसंशा पर रिहा हुए विचाराधीन कैदियों पर लागू नहीं होगा। वहीं, अदालत ने कहा कि जिन कैदियों को इस अदालत द्वारा अंतरिम जमानत दी गई है, वे 20 नवंबर को संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करें। दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाए जाने के मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए उक्त निर्देश दिया।

चरणबद्ध तरीके से कैदियों को करना होगा आत्मसमर्पण

अदालत ने निर्देश दिया कि मध्य, पश्चिम और नई दिल्ली जिला के कैदी आठ, नौ और दस नवंबर को आत्मसमर्पण करेंगे। वहीं पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और शाहदरा जिला के कैदी 11, 12 और 13 नवंबर को आत्मसमर्पण करेंगे। उत्तरी और उत्तरी-पश्चिमी जिले के कैदी 14 और 15 नवंबर को आत्मसमर्पण करेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट के अधीन आने वाले कैदी 19 नवंबर को आत्मसमर्पण करें। इसके दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व जिला के कैदी 16, 17 एवं 18 नवंबर को आत्मसमर्पण करें।

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