National Herald case: बिल्डिंग खाली करने के मामले में हाई कोर्ट में 28 जनवरी को होगी सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट अब नेशनल हेराल्ड मामले में 28 जनवरी को सुनवाई करेगी। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने हाई कोर्ट की एकल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी है।
नई दिल्ली,जेएनएन। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह नेशनल हेराल्ड मामले में 28 जनवरी को सुनवाई करेगा। बिल्डिंग खाली करने के मामले में नेशनल हेराल्ड की कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL)ने हाई कोर्ट की एकल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली पीठ ने एजेएल की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी और केंद्र सरकार का पक्ष रखने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या स्वास्थ्य संबंधी कारणों और खराब मौसम की वजह से मामले की सुनवाई कुछ दिनों के लिए टाल दी जाए, इस पर दोनों पक्ष 24 जनवरी के बाद किसी भी दिन सुनवाई के लिए राजी हुए।
इससे पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 21 दिसंबर को एजेएल की याचिका खारिज करते हुए नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग खाली करने आदेश दिया था। कोर्ट ने इसके लिए दो सप्ताह तक समय दिया था। दरअसल एजेएल ने केंद्र सरकार के उस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें 56 साल पुरानी लीज खत्म करने का आदेश दिया गया था।
केंद्र सरकार का तर्क था कि दस साल से इस परिसर में कोई भी प्रेस संचालित नहीं हो रहा है और इसका उपयोग व्यापारिक उदेश्य के लिए किया जा रहा है जोकि लीज कानून का उल्लंघन है। इस मामले में हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। बता दें कि नेशनल हेराल्ड अखबार का मालिकाना हक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के नाम पर है और यह बिल्डिंग करोड़ों की है।