Money Laundering Case: एंबियंस समूह के प्रमोटर राज सिंह की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस

800 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए एंबिएंस समूह के प्रमोटर राज सिंह गहलोत की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। पीठ ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए एजेंसी को जवाब दाखिल का निर्देश दिया।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Mon, 06 Dec 2021 05:32 PM (IST) Updated:Mon, 06 Dec 2021 05:32 PM (IST)
Money Laundering Case: एंबियंस समूह के प्रमोटर राज सिंह की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस
800 करोड़ के मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने राज सिंह को किया था गिरफ्तार

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। 800 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए एंबिएंस समूह के प्रमोटर राज सिंह गहलोत की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए एजेंसी को जवाब दाखिल का निर्देश दिया। गहलोत की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनके मुवक्किल 28 जुलाई से हिरासत में हैं और मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। उन्होंने दलील दी कि परिस्थितियों में बदलाव हुआ है और यहां तक ​​कि निचली अदालत ने भी विधेय अपराध में याचिकाकर्ता को जमानत दे दी थी। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल वरिष्ठ नागरिक हैं और इस मामले में सर्वाधिक सजा सात साल की है। उन्होंने जोर दिया कि आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और उनके मुवक्किल ने हमें जांच एजेंसी के साथ सहयोग किया है।

वहीं, ईडी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने याचिका का विरोध करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की। इस पर पीठ ने सुनवाई छह जनवरी तक के लिए स्थगित करते हुए गहलोत को विधेय अपराध में याचिकाकर्ता को निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत के आदेश को रिकार्ड पर लाने को कहा।

अक्टूबर माह में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने राज सिंह गहलोत को यह कहते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया था कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो उनके द्वारा जांच को प्रभावित करने की संभावना है। अदालत ने कहा कि था कि अपराध की प्रवृत्ति और गंभीरता को देखते जमानत नहीं दी जा सकती है।

ईडी ने धोखाधड़ी के 800 करोड़ के मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 29 जुलाई को राज सिंह गहलोत को कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लान्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। जम्मू के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने वर्ष 2019 में गहलोत की अमन हास्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड (एएचपीएल) और इसके निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और इसी पर ईडी ने मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि एएचपीएल और उसके निदेशकों ने दिल्ली में यमुना स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के पास फाइव-स्टार लीला एंबिएंस कन्वेंशन होटल के निर्माण और विकास में मनी लांड्रिंग की है।

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