नेशनल हेराल्ड : एजेएल की याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट का फैसला सुरक्षित

नेशनल हेराल्‍ड भी उन अखबारों की श्रेणी में है, जिसकी बुनियाद आजादी के पूर्व पड़ी।यह अभी राजनीतिक घमासान के बीच फंसा हुआ है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया है।

By Prateek KumarEdited By: Publish:Thu, 22 Nov 2018 04:44 PM (IST) Updated:Thu, 22 Nov 2018 04:44 PM (IST)
नेशनल हेराल्ड : एजेएल की याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट का फैसला सुरक्षित
नेशनल हेराल्ड : एजेएल की याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट का फैसला सुरक्षित

नई दिल्‍ली, जेएनएन। दिल्‍ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्‍ड बिल्डिंग खाली करने के मामले सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। नेशनल हेराल्‍ड बिल्‍डिंग की लीज खत्‍म करने के मामले में केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ एजेएल की याचिका पर दिल्‍ली के हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। फैसला सुरक्षित रखने के बाद यह माना जा रहा है कि अभी यह बिल्‍डिंग खाली नहीं कराई जाएगी।

प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने रखी थी अखबार की नींव

नेशनल हेराल्‍ड भी उन अखबारों की श्रेणी में है, जिसकी बुनियाद आजादी के पूर्व पड़ी। हेराल्‍ड दिल्ली एवं लखनऊ से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी अखबार था। 1938 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने नेशनल हेराल्‍ड अखबार की नींव रखी थी। इंदिरा गांधी के समय जब कांग्रेस में विभाजन हुआ तो इसका स्‍वामित्‍व इंदिरा कांग्रेस आई को मिला। नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस का मुखपत्र माना जाता है। आर्थिक हालात के चलते 2008 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। उस वक्‍त वह कांग्रेस की नीतियों के प्रचार प्रसार का मुख्‍य स्रोत था।

क्‍या है स्‍वामी का आरोप

भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने आरोप है कि यंग इंडिया ने नेशनल हेराल्ड की 1,600 करोड़ रुपये की संपत्ति सिर्फ 50 लाख में हासिल की थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 5 लाख रुपये से यंग इंडियन कंपनी बनाई। जिसमें सोनिया और राहुल की 38-38 फीसद हिस्सेदारी है, बाकी की 24 फीसदी हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस के पास है।

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