दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया वाट्सऐप और फेसबुक को झटका, खारिज की नई याचिका

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को अहम सुनवाई के दौरान फेसबुक और वाट्सऐप को बड़ा झटका देते हुए उनकी नई याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें फेसबुक और वाट्सऐप की ओर से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कंपटीशन कमीशन- CCI) द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

By Jp YadavEdited By: Publish:Wed, 23 Jun 2021 12:43 PM (IST) Updated:Wed, 23 Jun 2021 12:43 PM (IST)
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया वाट्सऐप और फेसबुक को झटका, खारिज की नई याचिका
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया वाट्सऐप और फेसबुक को झटका, खारिज की नई याचिका

नई दिल्ली (विनीत त्रिपाठी)। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को अहम सुनवाई के दौरान फेसबुक और वाट्सऐप को बड़ा झटका देते हुए उनकी नई याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें  फेसबुक और वाट्सऐप की ओर से  भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कंपटीशन कमीशन- CCI) द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। बता दें कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जारी नोटिस में वाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर की जा रही जांच के संबंध में कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा गया है।

जानिये- क्या है केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन

केंद्र सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में नोडल ऑफिसर, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर अप्वाइंट करना होगा, जो भारत में होगा। इस अधिकारी को 15 दिनों के अंदर OTT कंटेंट के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों का निपटारा करना होगा।

इसके अलावा नई गाइडलाइन के तहत इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को एक मंथली रिपोर्ट जारी करनी होगी, जिसमें शिकायतों और उनके निपटारे की जानकारी देनी होगी। यही नहीं किन पोस्ट और कंटेंट को हटाया गया और इसकी क्या वजह थी, इसके बारे में भी बताना होगा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास इंडिया का फिजिकल एड्रेस होना चाहिए, जो कंपनी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर दर्ज होना चाहिए।

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