दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया DMRC को झटका, 678 करोड़ रिफंड की मांग वाली याचिका खारिज

हाई कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (Delhi Metro Rail Corporation) की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडियरी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) को भुगतान किए गए 678 करोड़ को रिफंड करने की मांग की गई थी।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Fri, 03 Dec 2021 06:12 PM (IST) Updated:Fri, 03 Dec 2021 06:12 PM (IST)
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया DMRC को झटका, 678 करोड़ रिफंड की मांग वाली याचिका खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट से DMRC को झटका, 678 करोड़ रिफंड की मांग वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली, प्रेट्र। हाई कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (Delhi Metro Rail Corporation) की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडियरी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) को भुगतान किए गए 678 करोड़ को रिफंड करने की मांग की गई थी। पैसे डीएमआरसी (DMRC) की तरफ से जारी किए गए थे। इसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडियरी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) के पक्ष में करीब 4,600 करोड़ रुपये दिए गए थे।

हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से आपकी पुर्नविचार याचिका पहले से ही खारिज हो चुकी है। इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) की उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उसने मध्यस्थता अदालत के 2017 के फैसले को बरकरार रखने वाले शीर्ष अदालत के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी। जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस एस. रविंद्र भट की पीठ ने 23 नवंबर के अपने आदेश में कहा, 'हमने पुनर्विचार याचिकाओं और उसके साथ दाखिल कागजों को देखा है। हमारी राय में आदेश पर पुनर्विचार का कोई मामला नहीं है। पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाती हैं। अगर कोई लंबित याचिकाएं हैं तो वे भी निपटाई हुई मानी जाएंगी।'

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