COVID-19: कोरोना से मां की मौत पर बेटी ने मांगा मुआवजा, हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

कोरोना के कारण अपनी मां को खोने वाली लड़की ने अनुग्रह राशि की मांग को लेकर याचिका दायर की है। याचिका पर न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Mon, 13 Sep 2021 07:48 PM (IST) Updated:Mon, 13 Sep 2021 07:48 PM (IST)
COVID-19: कोरोना से मां की मौत पर बेटी ने मांगा मुआवजा, हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से मांगा जवाब

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। कोरोना के कारण अपनी मां को खोने वाली लड़की ने अनुग्रह राशि की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। याचिकाकर्ता संतोष यादव ने अधिवक्ता आनंद के माध्यम से याचिका दायर कर कहा कि उनकी मां को बुखार समेत अन्य समस्याओं को देखते हुए 28 अप्रैल को सरोज मेडिकल इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया था। कोरोना जांच में संक्रमित आने पर गंभीर स्थिति होने के बावजूद भी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी।

इसके बाद उन्हें किसी अन्य अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल सका और उनकी मां बिमला देवी की तीन मई को मृत्यु हो गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाई द्वारा प्रक्रिया में सहयोग नहीं करने के कारण एमसीडी कार्यालय से अपनी मां का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल सका है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह राशि देने की सिफारिश की है। ऐसे में उन्हें अनुग्रह राशि उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देश दिया जाए।  

15 सितंबर को होने वाली डीडीसीए के एजीएम की होगी वीडियोग्राफी

वहीं, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि आगामी 15 सितंबर को होने वाली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी। इतना ही नहीं किसी भी शिकायत से बचने के लिए रिकार्डिंग लोकपाल को दी जाएगी। एसोसिएशन के सदस्य सुनील कुमार गोयल की याचिका पर डीडीसीए की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर व अधिवक्ता टी सिंघदेव ने उक्त जानकारी न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ को दी।

सुनील कुमार गोयल ने याचिका दायर कर कहा था कि 29 दिसंबर 2019 को हुई एजीएम की बैठक के दौरान अराजकता फैलाई गई थी और इसे देखते हुए आगामी 15 सितंबर को होने वाली एजीएम के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाए। गोयल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवकता विकास सिंह व अधिवक्ता वरुण सिंह ने पर्यवेक्षक मृत व्यक्तियों और फर्जी नामों को हटाकर अक्टूबर में होने वाले चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की कवायद तुरंत शुरू करे। इसके जवाब में नायर ने कहा कि एसोसिएशन के चुनाव 25 से 27 अक्टूबर को होने हैं। ऐसे में मतदाता सूची को उचित रूप से संशोधित किया जा रहा है और वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इसे इसमें मृत और फर्जी व्यक्तियों के नाम शामिल न हों। पीठ ने दोनों पक्षाें को सुनने के बाद कहा कि याचिका पर कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है और याचिका का निपटारा किया जाता है।

chat bot
आपका साथी