दिल्ली में सरकारी राशन की दुकानदारों को बड़ी राहत, मिली साप्ताहिक अवकाश लेने की अनुमति
दिल्ली सरकार ने उचित दर दुकानों (एफपीएस) को सप्ताह के सभी सातों दिन खुला रखने के अपने पूर्ववर्ती आदेश को वापस ले लिया है। साथ ही एक नए निर्देश में शहर में ऐसी दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखने की अनुमति दे दी है।
नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। दिल्ली सरकार ने उचित दर दुकानों (एफपीएस) को सप्ताह के सभी सातों दिन खुला रखने के अपने पूर्ववर्ती आदेश को वापस ले लिया है। साथ ही एक नए निर्देश में शहर में ऐसी दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखने की अनुमति दे दी है। राशन दुकानदारों को सप्ताह में एक बार छुट्टी लेने की अनुमति देने का यह निर्णय उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद लिया गया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23 सितंबर को अपने आदेश में कहा था कि शहर में उचित दर दुकानदारों को सरकार द्वारा साप्ताहिक अवकाश की अनुमति दी जाएगी ताकि वे कुशलतापूर्वक काम कर सकें। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सोमवार को हाइकोर्ट के निर्देशों को लागू करने का आदेश जारी किया।
विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने ही पिछले साल अप्रैल में सरकार को निर्देश दिया था कि सप्ताह के सभी सातों दिनों में जरूरतमंद लोगों को उचित दर पर अनाज का वितरण सुनिश्चित करे। तब अदालत के आदेश पर सभी उचित दर दुकानों को सप्ताह के सभी सातों दिन संचालित करना अनिवार्य कर दिया गया था। अब चूंकि उच्च न्यायालय ने अपने निर्देशों में संशोधन कर दिया है तो राशन दुकानदारों को साप्ताहिक अवकाश लेने की अनुमति दे दी गई है।
दिल्ली सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के लाभार्थियों को मुफ्त राशन वितरित करती है। सरकार ने इस साल जुलाई से वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना के तहत राशन का वितरण भी शुरू कर दिया है। बता दें कि दिल्ली में दो हजार से अधिक उचित दर दुकानें हैं। जबकि 17.77 लाख कार्ड धारक हैं और लगभग 72.78 लाख लाभार्थी हैं।