दिल्ली सरकार से हाई कोर्ट ने पूछा शराब की होम डिलेवरी में कम उम्र के व्यक्ति को देने से कैसे रोकेंगे आप
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को दिल्ली सरकार (Delhi Government) से यह पूछा है कि यह आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि नई आबकारी नीति (New Excise Policy) के तहत शराब की होम डिलेवरी (Liquor Home Delivery) में कम उम्र के लोगों तक यह नहीं पहुंचेगी।
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को दिल्ली सरकार (Delhi Government) से यह पूछा है कि यह आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि नई आबकारी नीति (New Excise Policy) के तहत शराब की होम डिलेवरी (Liquor Home Delivery) में कम उम्र के लोगों तक यह नहीं पहुंचेगी। हाई कोर्ट की पीठ जिसमें मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायधीश ज्योति सिंह ने सरकार से यह पूछा कि क्या यह व्यवस्था है कि शराब की होम डिलेवरी लेने वाले शख्स की उम्र की पुष्टि हो सके। पीठ ने कहा कि यह आप कैसे पुष्टि करेंगे कि शराब खरीदने वाले की उम्र क्या है? इस सवाल का जवाब दीजिए। सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल मेहरा से पीठ ने कहा कि यही एक संशोधन है जिसको लेकर नियम आना बाकी है, इस पर पीठ ने कहा आप यह नहीं कह सकते हैं कि इसका जवाब नहीं देंगे।
बता दें कि दिल्ली में नई आबकारी नीति में शराब पीने की उम्र 21 साल तय की गई है। कोर्ट में भाजपा के सांसद प्रवेश सिंह वर्मा के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें दिल्ली सरकार की नई आबाकारी नीति पर सवाल उठाया गया है। इस याचिका में यह बताया कहा गया है कि नई नीति में यह तय नहीं है कि शराब की डिलेवरी में लेने वाले की उम्र जांचने या देखने जैसी व्यवस्था नहीं है। वहीं यह होम डिलेवरी की जगह बाजार या पब्लिक प्लेस कहीं भी दी जा सकती है।