Ration Card Update: दिल्ली में नया राशन कार्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर किया जाएगा जारी, लाभार्थियों की जा रही पहचान
Ration Card Update दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा है कि राजधानी के सभी पात्र परिवारों को उचित प्रक्रिया के तहत नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके लिए पात्र परिवारों की पहचान की जा रही है।
नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा है कि राजधानी के सभी पात्र परिवारों को उचित प्रक्रिया के तहत नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके लिए पात्र परिवारों की पहचान की जा रही है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को अनुमोदित प्राथमिकता मापदंड फीफो (फस्र्ट इन फस्र्ट आउट) के अनुसार आवेदनों की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश भी दिया और कहा कि राशन कार्ड जारी करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए।
इमरान हुसैन बुधवार को आयुक्त (खाद्य एवं आपूर्ति) और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली में नए राशन कार्ड बनाने और मौजूदा राशन कार्डों में लाभार्थियों के नाम जोड़ने से संबंधित आवेदनों की स्थिति की समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत दिल्ली में लगभग 72.78 लाख लाभार्थियों का तय समय सीमा के भीतर राशन कार्ड बनाने का निर्देश दिया।
इसके साथ ही राशन लाभार्थियों का नाम जोड़ने के लिए लंबित आवेदनों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) लाभार्थी बायोमीटिक खामियों के कारण राशन से वंचित न रहने पाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य हर व्यक्ति तक राशन पहुंचाना है। इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी।
इन तीन श्रेणियों वाले लोग दूसरों को कर सकते हैं नामांकित
इमरान हुसैन ने कहा कि दिल्ली में राशन की दुकानों पर ई-पीओएस (इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल) प्रणाली लागू की गई है। जो कार्डधारक अपने मासिक कोटे का मुफ्त राशन प्राप्त करने के लिए अपने बायोमीटिक्स को प्रमाणित करने में असमर्थ हैं, वे अब अपनी ओर से इसे लेने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भी नामांकित कर सकते हैं।
बशर्ते नामांकित व्यक्ति का राशन कार्ड भी उसी उचित मूल्य की दुकान में पंजीकृत होना चाहिए। दिल्ली खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने ऐसे लाभार्थियों की तीन श्रेणियों में बांटा है। पहला, परिवार जिसमें 65 वर्ष से अधिक या 16 वर्ष से कम आयु के सभी सदस्य हैं और जो स्वयं दुकानों पर जाने की स्थिति में नहीं हैं। दूसरा, यदि परिवार सभी सदस्य कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, दिव्यांग हैं, बिस्तर पर हैं, या अन्य बीमारियों और दुर्बलताओं से प्रभावित हैं। तीसरा, वे परिवार जिनके प्रत्येक सदस्य को सही आधार सीडिंग के बावजूद बायोमीटिक प्रमाणीकरण में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।