Driving Licence News: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए खुशखबरी, पढ़ें- ताजा निर्देश

Delhi Driving Licence News किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया तो उसकी प्रतीक्षा सूची किसी भी हालत में 30 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए।

By JP YadavEdited By: Publish:Wed, 15 Jul 2020 02:51 PM (IST) Updated:Thu, 16 Jul 2020 07:42 AM (IST)
Driving Licence News: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए खुशखबरी, पढ़ें- ताजा निर्देश
Driving Licence News: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए खुशखबरी, पढ़ें- ताजा निर्देश

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Delhi Driving Licence New Guideline: दिल्ली में रहते हैं और इन दिनों ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं, तो यह खबर आपके बेहद काम की है। अब आपको आवेदन के सिर्फ 30 दिन के भीतर ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। इसका निर्देश दिल्ली के परिवहन मंत्री की ओर से दिया जा चुका है।परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया तो उसकी प्रतीक्षा सूची किसी भी हालत में 30 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

30 दिन में जारी होगा ड्राइविंग लाइसेंस

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के निर्देश के बाद 30 दिन के भीतर ड्राइविंग आवेदनकर्ता को मिल जाएगा। बताया जा रहा है कि लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को 2 महीने तक इंतजार करना पड़ रहा है। इस पर परिवहन मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अधिक से अधिक 30 दिनों में लाइसेंस जारी कर दिए जाएं। 

...इसलिए हो रही थी देरी

गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते दिल्ली सरकार ने परिवहन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय बंद कर दिए गए थे। खुलते ही ज्यादातर लोग नए लाइसेंस बनवाने या परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए ही परिवहन विभाग के कार्यालय पहुंच रहे हैं। उन्हें डेढ़ माह से दो माह तक इंतजार करना पड़ रहा है।

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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए डॉक्यूमेंट

आधार कार्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल पैन कार्ड पानी का बिल राशन कार्ड वोटर कार्ड

जानें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रक्रिया
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको सरकार की आधिकारिक साइट sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं, यहां आप अपने राज्य का चुनाव करें। वेबसाइट पर न्यू ड्राइविंग लाइसेंस विकल्पों में से एक न्यू ड्राइविंग लाइसेंस चुनना होगा। न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने लगातार का ऑप्शन आएगा। इसपर क्लिक करने के बाद आवेदनकर्ता को अपना मोबइल नंबर दर्ज करना होगा। कुछ सेकेंड के भीतर आपको ओटीपी मिल जाएगा। आवेदनकर्ता को ड्राइवेंस लाइसेंस बनवाने के क्रम में Learner’s Licence Number और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करनी होगी। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म में सही जानकारी भरनी होगी और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अब आपको डीएल के लिए आवेदन की तारीख चुननी होगी। आपको डीएल के लिए ऑनलाइन फीस का भुगतान करना पड़ेगा। नया लाइसेंस हासिल करने के लिए आरटीओ ऑफिस जाकर ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। दिल्ली सरकार ने 40 से अधिक सुविधाओं को घर तक पहुंचाने का इंतजाम किया था, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी शामिल था।

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