Delhi Riots: तीन मामलों में छह आरोपितों के खिलाफ कोर्ट ने तय किए आरोप
Delhi Riots दिल्ली दंगे के दौरान करावल नगर इलाके में हुई तीन हत्याओं आगजनी और लूट के तीन अलग-अलग मामलों में मंगलवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने छह आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने कहा मुकदमा चलाने के लिए आरोपितों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली दंगे के दौरान करावल नगर इलाके में हुई तीन हत्याओं, आगजनी और लूट के तीन अलग-अलग मामलों में मंगलवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने छह आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने कहा मुकदमा चलाने के लिए आरोपितों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं। आरोपितों ने खुद को बेगुनाह बताते हुए केस के ट्रायल की मांग की।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव के कोर्ट ने कहा कि भले ही इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज नहीं है, लेकिन गवाहों ने आरोपितों की पहचान की है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मुहम्मद सलमान, परवेज, अशरफ अली, सोनू सैफी, जावेद अली और आरिफ फरवरी 2020 में शिव विहार तिराहे पर हुए दंगे में शामिल थे, यह उग्र भीड़ का हिस्सा थे। दंगे के दौरान वीर भान को उस वक्त सिर में गोली मारी गई थी, जब वह अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे।
दिनेश नाम के व्यक्ति के माथे में गोली लगी थी, जबकि आलोक तिवारी के सिर में गंभीर चोटें आई थी जिससे उनकी मौत हुई थी। दंगे में आरोपितों ने दूसरे समुदाय के लोगों की हत्याएं की।कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ हत्या, दंगा, आगजनी, लूटपाट सहित अन्य धाराओं में आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने कहा आरोपितों के काल डेटा रिकार्ड (सीडीआर) के अनुसार वे वारदात वाली जगह के आसपास ही थे। गवाहों ने भी उनकी पहचान की है।
शाहरुख पठान ने याचिका दायर क आरोप मुक्त करने की मांग की
दिल्ली दंगे में हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्टल तानने वाला शाहरुख पठान ने कड़कड़डूमा कोर्ट में याचिका दायर की है। उसने हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में आरोप मुक्त करने की मांग की है। शाहरुख के वकील ने कोर्ट को बताया कि इंटरनेट मीडिया पर शाहरुख की 26 सेकेंड का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसके हिसाब से उसपर हत्या के प्रयास का केस नहीं बनता है। वह पत्थरबाजी करता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है।