दिल्ली के भाजपा नेता जय भगवान भेजे गए जेल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला

2010 में गोकलपुरी के गंगा विहार में मंदिर की जमीन पर कथित तौर पर अवैध कब्जा कर दीवारें बना दी गई थी। स्थानीय लोगों ने इसे तोड़ दिया था। इसे लेकर झगड़ा शुरू हो गया था। इस मामले में कई अन्य आरोपित भी थे जिन्हें बरी कर दिया गया था।

By JP YadavEdited By: Publish:Wed, 24 Feb 2021 08:45 AM (IST) Updated:Wed, 24 Feb 2021 08:47 AM (IST)
दिल्ली के भाजपा नेता जय भगवान भेजे गए जेल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला
यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान की फाइल फोटो।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता जय भगवान गोयल को राउज एवेन्यू कोर्ट से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी के विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार को भी जेल भेज दिया गया है। संभवतया दोनों नेता बुधवार को अपनी जमानत के लिए अर्जी देंगे। इसमें दोनों को जमानत मिलने के पूरे आसार हैं, क्योंकि मामला बेहद संगीन नहीं है। यहां पर बता दें कि गोकलपुरी से आम आदमी पार्टी के विधायक चौधरी सुरेंद्र और जय भगवान गोयल को 2010 के एक झगड़े के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहूजा ने दोषी करार दिया था। इस मामले में दोनों ही नेताओं को छह महीने की जेल और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। दोनों ने सत्र न्यायालय में इसके खिलाफ अपील की थी, जो खारिज हो गई।

वहीं, सत्र न्यायाधीश विकास ढल्ल ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों की अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद दोनों को कोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया और पश्चिमी दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल भेज दिया गया। दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों का कोर्ट के बाहर तांता लग गया। इससे पहले दोनों नेताओं को 14 अक्टूबर, 2020 को सजा सुनाई गई थी। जेल जाने से पहले जय भगवान गोयल ने कहा कि वह इसके खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएंगे। कहा जा रहा है कि जयभगवान की ओर से बुधवार को जमानत याचिका दाखिल की जाएगी।

 यह था मामला

साल 2010 में गोकलपुरी के गंगा विहार में एक मंदिर की जमीन पर कथित तौर पर अवैध कब्जा कर दीवारें बना दी गई थी। स्थानीय लोगों ने इसे तोड़ दिया था। इसे लेकर झगड़ा शुरू हो गया था। इस मामले में कई अन्य आरोपित भी थे, जिन्हें बरी कर दिया गया था। वहीं, जय भगवान गोयल और विधायक सुरेंद्र सिंह को सजा सुनाई गई है।

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