Delhi riots: अंकित शर्मा हत्या मामले में आरोपित की जमानत याचिका खारिज
सरकारी वकील ने कहा कि मुख्य आरोपित हुसैन के कहने पर भीड़ ने शर्मा की हत्या कर दी थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले के गवाह उसी इलाके के निवासी हैं।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। उत्तर-पूर्वी जिले में हुए सांप्रदायिक दंगे में आइबी कांस्टेबल अंकित शर्मा की हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपित शोएब आलम की जमानत याचिका मंगलवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज कर दी। याचिका खारिज करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने कहा कि आरोपित और अन्य को सांप्रदायिक आधार पर दूसरे समुदाय के लोग पर हमला करने के लिए आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन द्वारा उकसाया गया था।
कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट था कि आरोपित गैरकानूनी गतिविधि का हिस्सा थे, जिसमें शर्मा की बेरहमी से पिटाई की गई जो उसकी मौत के कारण में से एक था। कोर्ट ने कहा कि कई गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट है कि आरोपित आलम व अन्य कई लोग सांप्रदायिक आधार पर ताहिर हुसैन द्वारा उकसाने पर दूसरे समुदाय के लोग पर हमला करने में शामिल हुए थे।
वहीं, सरकारी वकील ने कहा कि मुख्य आरोपित हुसैन के कहने पर भीड़ ने शर्मा की हत्या कर दी थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले के गवाह उसी इलाके के निवासी हैं। अगर जमानत मिलती है तो आलम उन्हें धमकी दे सकता है या सबूत देने से रोकने के लिए धमका सकता है।
मुठभेड़ के बाद हथियार तस्कर गिरफ्तार
वहीं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नजफगढ़ इलाके में मुठभेड़ के बाद कुख्यात हथियार तस्कर विकास उर्फ बाहुबली को गिरफ्तार कर लिया। मूल रूप से गाजियाबाद निवासी विकास के दाहिने पैर में गोली लगी है। उपचार के लिए उसे पास के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपित नजफगढ़ और बाहरी दिल्ली के इलाके में बदमाशों को हथियार सप्लाई करता था। उसके पास से 11 पिस्टल और 50 कारतूस बरामद हुई हैं।