वीरभद्र सिंह के खिलाफ अदालत ने बंद किया आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा
राऊज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायधीश गीतांजलि गोयल ने मृत्यु प्रमाण पत्र को स्वीकार करते हुए वीरभद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को बंद कर दिया। हालांकि इस मामले में उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले पर कानूनी कार्यवााही जारी रहेगी।
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन हो जाने पर दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने उनके खिलाफ चल रहे 10 करोड़ रुपए के आय से अधिक संपत्ति के मामले को बंद कर दिया है। वीरभद्र सिंह के अधिवक्ता ने अदालत में इस बाबत मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल करके मामला बंद करने की अपील की।
भ्रष्टाचार के मामले को किया बंद
पत्र का संज्ञान लेते हुए राऊज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायधीश गीतांजलि गोयल ने मृत्यु प्रमाण पत्र को स्वीकार करते हुए वीरभद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को बंद कर दिया। हालांकि, इस मामले में उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले पर कानूनी कार्यवााही जारी रहेगी।
राउज एवेन्यू कोर्ट में जारी रहेगी सिंह की पत्नी प्रतिभा समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही
केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) के मामले में साक्ष्य दर्ज करने के लिए सुनवाई चल रही है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मनी लान्ड्रिंग मामले मेंं आरोप तय करने को लेकर सुनवाई विचाराधीन है।
10 करोड़ रुपए का है मामला
सीबीआइ व ईडी द्वारा दर्ज मामले में वीरभद्र सिंह और अन्य आरोपितों ने आरोपों से इन्कार करते हुए मुकदमा लड़ने की दलील दी थी। अदालत ने फरवरी 2019 में सिंह व उनकी पत्नी प्रतिभा समेत अन्य सात आरोपितों के खिलाफ कथित आपराधिक कदाचार और 10 करोड़ रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने को लेकर आरोप तय किए थे।
लगी थी गिरफ्तारी पर रोक
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले को अप्रैल 2016 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट स्थानांतरित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने वीरभद्र सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था।