Coronavirus Cases in Delhi: होम क्वॉरटाइन कर रहे हैं लोगों को नहीं मिलेगी किसी तरह की सुविधा
Coronavirus सरकार ने साफ किया है जो लोग होम क्वॉरटाइन कर रहे हैं उन्हें किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Coronavirus : देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों ने आम आदमी पार्टी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच होम क्वारनटाइन रहकर कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों की देखभाल के लिए दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है। सोमवार को इस बाबत दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर होम क्वॉरटाइन कर रहे लोगों की सुविधा के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सरकार ने साफ किया है जो लोग होम क्वॉरटाइन कर रहे हैं उन्हें किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
दिल्ली के मंडलायुक्त संजीव खिरवार द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि क्वॉरटाइन मरीजों की देखभाल के लिए क्षेत्र के एसडीएम या उस रैंक के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा जो अपने क्षेत्र में होम क्वॉरटाइन की सुविधा ले रहे मरीजों की निगरानी करेंगे।
नोडल अधिकारी मरीजों की संख्या के हिसाब से पर्याप्त सिविल डिफेंस के लोग इस काम में लगाएंगे जो उन्हें उनके घर पर जाकर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। टेलीफोन के माध्यम से नोडल अधिकारी प्रतिदिन मरीजों के संपर्क में रहेंगे। उनका हालचाल पूछेंगे। उन्हें जरूरत की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि सिविल डिफेंस के लोग मरीजों की मसग पर जरूरत का सभी उन्हें मार्केट से लाकर देंगे। मगर सभी सामान के लिए अलग से कोई पैसा नही वसूलेंगे।
यात्री खुद 14 दिनों तक करेंगे अपनी निगरानी
घरेलू विमानों के फिर से उड़ान भरने के बीच दिल्ली सरकार ने सोमवार को हवाई, ट्रेन और इंटर स्टेट बस यात्रा करने वालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत बिना लक्षण वाले यात्रियों को 14 दिन खुद अपने स्वास्थ्य की निगरानी करने की शर्त पर यात्रा की अनुमति दी जाएगी और किसी प्रकार के लक्षण पर तुरंत जिला सíवलांस ऑफिसर या स्टेट हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी देनी होगी। किसी यात्री में लक्षण दिखते है तो उसे तुरंत आईसोलेट कर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यदि जांच में सैंपल पॉजिटिव आता है तो संबंधित यात्री का क्लीनिक प्रोटोकाल के तहत इलाज किया जाएगा और यदि रिपोर्ट नेगिटिव आती है तो संबंधित को घर जाने की इजाजत इस शर्त पर दी जाएगी कि वह 7 दिन तक अपने आपको होम आईसोलेट रखेंगे और किसी तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत इसकी सूचना जिला सíवलांस ऑफिसर को उपलब्ध कराएंगे।