कांग्रेस का आरोप- नेशनल हेराल्ड मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका गलत, जुर्माने की मांग

22 फरवरी को स्वामी की याचिका पर पीठ ने कांग्रेस नेताओं से जवाब मांगा था। कांग्रेस नेताओं की तरफ से गांधी परिवार कांग्रेस महासचिव आस्कर फर्नांडीस सुमन दुबे सैम पित्रोदा और यंग इंडियन (वाइआइ) से नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

By Prateek KumarEdited By: Publish:Wed, 19 May 2021 07:10 AM (IST) Updated:Wed, 19 May 2021 08:35 AM (IST)
कांग्रेस का आरोप- नेशनल हेराल्ड मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका गलत, जुर्माने की मांग
स्वामी की याचिका पर सोनिया व राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं ने हाई कोर्ट में दी दलील।

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। नेशनल हेराल्ड मामले में मंगलवार को जवाब दाखिल करते हुए कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं ने राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका काे गलत और अपरिपक्व बताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि स्वामी कोई भी राहत पाने के हकदार नहीं है और उनकी याचिका जुर्माना लगाकर खारिज किया जानी चाहिए। 22 फरवरी को स्वामी की याचिका पर पीठ ने कांग्रेस नेताओं से जवाब मांगा था। कांग्रेस नेताओं की तरफ से गांधी परिवार, कांग्रेस महासचिव आस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन (वाइआइ) से नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। मंगलवार को कांग्रेस नेताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा और तरन्नुम चीमा ने जवाब दाखिल किया। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार की पीठ ने कहा कि मामले में सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी है और अब अदालत 30 जुलाई को अंतिम जिरह सुनेगी।

स्वामी की याचिका काे खारिज करने की मांग की, 30 जुलाई को होगी अंतिम सुनवाई

स्वामी ने 11 फरवरी को निचली अदालत के एक आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। निचली अदालत ने गांधी परिवार व अन्य आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सबूत पेश करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। निचली अदालत ने कहा था कि स्वामी की आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 244 के तहत सबूत पेश करने के आवेदन पर उनके परीक्षण के खत्म होने के बाद विचार किया जाएगा।

निधन के बाद मोती लाल वोहरा का नाम केस से हटा

स्वामी का आरोप है कि इन आरोपियों ने कांग्रेस पार्टी से 90 करोड़ का कर्ज दिलाया था और यंग इंडियन से 50 लाख रुपये लेकर उसे इस कर्ज की वसूली का अधिकार दे दिया। अदालत ने स्वामी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोती लाल वोहरा, ऑस्कर फर्नानडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा तथा यंग इंडियन को बतौर आरोपित समन जारी किया था। इन आरोपियों ने कोर्ट में पेश होकर जमानत ली थी। हालांकि, मोती लाल वोहरा का निधन होने के कारण आरोपित की सूची से उनका नाम हट चुका है।

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