ओला व उबर कैब से दिल्ली आते और चोरी के वाहन से वापस चले जाते, पढ़िये 200 वाहन चोरी करने वाले गैंग का कहानी
एक युवक को लाल रंग की सुजुकी मोटरसाइकिल पर आते देख पुलिस टीम ने जब उसे रुकने का इशारा किया तब पुलिसकर्मियों को देखकर वह भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने कुछ दूर पीछा करने के बाद उसे दबोच लिया। उसकी पहचान कुख्यात वाहन चोर फैसल के रूप में हुई।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। मध्य जिला के वाहन चोरी निरोधक दस्ता ने मेवात के रहने वाले कुख्यात वाहन चोर फैसल को गिरफ्तार किया है। फैसल अपने गिरोह के सदस्यों के साथ वाहन चोरी करने मेवात से ओला व उबर कैब से दिल्ली आता था। वाहन चोरी करने के बाद वे लोग उक्त वाहनों से वापस मेवात भाग जाते थे। एक साल के दौरान गिरोह दिल्ली में 200 से अधिक स्कूटी व बाइक चोरी कर चुका है। चोरी के वाहनों को गिरोह मेवात के रहने वाले तालिब को बेच देता था।
ऐसे आया पकड़ में
डीसीपी मध्य जिला के मुताबिक फैसल, पुन्हाना, जिला नूंह, मेवात (हरियाणा) का रहने वाला है। इसकी निशानदेही पर चोरी की सात स्कूटी व एक बाइक बरामद की गई। छह दिसंबर को वाहन चोरी निरोधक दस्ता को सूचना मिली कि हरियाणा के मेवात का एक गिरोह मध्य जिला में वाहन चोरी करने आने वाला है। एसीपी योगेश मल्होत्र व एसआइ संदीप गोदारा की टीम ने वर्धमान प्लाजा, पहाड़गंज के पास वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी।
इस दौरान एक युवक को लाल रंग की सुजुकी मोटरसाइकिल पर आते देख पुलिस टीम ने जब उसे रुकने का इशारा किया तब पुलिसकर्मियों को देखकर वह भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने कुछ दूर पीछा करने के बाद उसे दबोच लिया। उसकी पहचान कुख्यात वाहन चोर फैसल के रूप में हुई।
उधर पत्नी की आत्महत्या को सड़क दुर्घटना बताकर 50 लाख रुपये का मुआवजा मांगने पर तीस हजारी अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए याचिकाकर्ता को राहत देने से इन्कार कर दिया। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) की पीठासीन अधिकारी कामिनी लाऊ ने कहा कि याची राजीव यादव ने अपनी पत्नी की आत्महत्या को मोटर दुर्घटना बताकर उसके शव पर पैसा वसूलने की कोशिश की है।
उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता की पत्नी पूजा की मौत शादी के पांच महीने बाद हो गई थी। पूजा ने प्रताड़ना की शिकायत अपने माता-पिता से की थी। याची पर अपनी पत्नी की मौत के मामले में उत्तर प्रदेश की एक आपराधिक अदालत में मामला विचाराधीन है। उसने दहेज तथा आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले से बचने की कोशिश के लिए अदालत में यह याचिका दाखिल की। दावा किया था कि गौतमबुद्धनगर में अक्टूबर 2018 में तेज गति से आ रहे ट्रक ने पूजा को टक्कर मार दी थी।