31 दिसंबर को होगा चांदनी चौक पैदल यात्रा परियोजना का उद्घाटन,

दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट को सूचित किया कि चांदनी चौक पैदल यात्रा परियोजना का कार्य पूरा हो जाएगा और आगामी 31 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया जाएगा। पीठ ने उक्त निर्देशों के साथ ही याचिका पर सुनवाई जनवरी माह तक के लिए स्थगित कर दी।

By Vinay TiwariEdited By: Publish:Wed, 11 Nov 2020 07:13 PM (IST) Updated:Wed, 11 Nov 2020 07:13 PM (IST)
31 दिसंबर को होगा चांदनी चौक पैदल यात्रा परियोजना का उद्घाटन,
31 दिसंबर को होगा चांदनी चौक पैदल यात्रा परियोजना का उद्घाटन। (फाइल फोटो)

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट को सूचित किया कि चांदनी चौक पैदल यात्रा परियोजना का कार्य पूरा हो जाएगा और आगामी 31 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया जाएगा। दिल्ली सरकार के जानकारी पर न्यायमूर्ति हिमा कोहली व न्यायमूर्ति एस प्रसाद की पीठ ने सभी स्थानीय एजेंसियों को निर्देश दिया कि उनके स्तर पर लंबित कार्याें की जानकारी देते हुए स्थिति रिपोर्ट पेश करें।

पीठ ने इसके साथ ही मामले की निगरानी के लिए गठित किए गए शाहजहानाबाद पुनर्विकास कारपोरेशन को परियोजना का कार्य जल्द पूरा कराने के लिए सभी पक्षों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया। पीठ ने उक्त निर्देशों के साथ ही याचिका पर सुनवाई जनवरी माह तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने परियोजना कार्योें में देरी को लेकर अखबारों में प्रकाशित खबर के बाद जनहित याचिका शुरू की थी।

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसल नौशाद अहमद खान ने पीठ को बताया कि परियोजना का मुख्य कार्य पूरा किया जा चुका है और कुछ ही काम को पूरा किया जाना बाकी है। उन्होंने का परियोजना का कार्य दिसंबर अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। चार नवंबर को सुनवाई के दौरान खान ने पीठ को बताया था कि एक माह के अंदर कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

पीठ ने सुनवाई के दौरान मामले में पक्षकार बनाने के दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के आवेदन को खारिज कर दिया। कमेटी ने कहा था कि पुलिस गुरुद्वारा आने वाले लोगों की कार को पार्किंग तक आने की अनुमति नहीं दे रही है, जिसके कारण कुछ वरिष्ठ नागरिकों को गुरुद्वारा आने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पीठ ने कमेटी के आवेदन पर विचार करने से इन्कार करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा लिया गया नीतिगत फैसला सभी पर लागू होता है और यह किसी के लिए बदला नहीं जा सकता है।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने चांदनी चौक में पैदल पथ की बुरी हालत को लेकर प्रकाशित खबरों के आधार पर आठ अक्तूबर को स्वत: संज्ञान लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि लाल किले से फतेहपुरी, चांदनी चैक को जोड़ने वाले पैदल पथ को तैयार करने के लिए शुरू हुई परियोजना अब तक पूरी नहीं हुई है।  

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